पाकुड़ । उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देशानुसार दिनांक 28.01.2023 को पाकुड़ जिलान्तर्गत दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित पत्थर के विक्रय मुल्य का निर्धारित दर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रचार प्रसार किया गया था।
इस संबंध में पुनः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा प्रति 100 घनफुट पत्थर का स्वामिस्व- 708.00 रू०, डी०एम०एफ०टी० 212.40 रू०, आयकर/टी०सी०एस०- 14.16 रू० पर्यावरणीय सेस-7.08 रू० प्रबंधकीय शुल्क – 4.00 रू० कुल 945,64 रू० के अतिरिक्त जी०एस०टी० एवं आर०सी०एम० निर्धारित है। इसके अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित टोल टैक्स 1200.00 रू0 प्रति ट्रीप (to & fro basis) भी देय है। यह दर खनिज विक्रय मुल्य एवं लोडिंग चार्ज छोड़कर है।
एतद द्वारा सर्वसाधारण / पत्थर क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित दर से भुगतान कर पत्थर खनिज का क्रय परिवहन चालान एवं विधिवत Invoice के माध्यम से ही करे। अगर कोई विक्रेता/लेसी/ डीलर उक्त निर्धारित कर से अधिक मांग/वसूली करते हैं, तो उनके विरुद्ध लिखित शिकायत पूर्ण साक्ष्य के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ / उपायुक्त, पाकुड़ को दी जाय।