न्यायालय के आदेश पर संपन्न हुई कार्रवाई
जोगोजीतपुर, आमड़ापाड़ा में शनिवार को एक बड़ी कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यह कार्रवाई सब जज-2 संजीत चंद्रा के आदेश पर संपन्न हुई। मामला टाइटल एग्जीक्यूशन 8/23 से जुड़ा था, जिसमें बाबूधन मरांडी बनाम शिवनाथ मुर्मू एवं अन्य पक्षकार थे। लंबे समय से चल रहे इस मामले में आखिरकार न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए जमीन मालिक को उसका हक दिलाया।
20 बीघा जमीन पर दिलाया गया कब्ज़ा
न्यायालय के आदेश के तहत बाबूधन मरांडी को लगभग 20 बीघा जमीन पर दखल दिलाया गया। इस जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। अदालत के निर्णय के बाद आखिरकार जमीन मालिक को उसका वैधानिक हक वापस मिल गया।
अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी
इस पूरी कार्रवाई को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक और न्यायालयिक अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद रही।
इस दौरान नाजिर कामेश्वर दास, अनुसेवक रामाशंकर, प्रधान अमीन, और आमड़ापाड़ा पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहे। उनकी उपस्थिति ने यह सुनिश्चित किया कि कार्रवाई शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से हो।
गांव में चर्चा का विषय बनी कार्रवाई
गांव जोगोजीतपुर में हुई इस कार्रवाई की खबर फैलते ही यह लोगों में चर्चा का विषय बन गई। ग्रामीणों ने इसे न्याय की जीत बताया और कहा कि अदालत के आदेश से वर्षों पुराना विवाद समाप्त हो गया। वहीं, प्रशासनिक तत्परता की भी ग्रामीणों ने सराहना की।
न्यायालय के आदेश का सख्ती से पालन
पूरी प्रक्रिया के दौरान न्यायालय के आदेश का पालन सख्ती से किया गया। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरी जमीन की पैमाइश करवाई और फिर जमीन मालिक को आधिकारिक तौर पर कब्ज़ा सौंपा।
यह कार्रवाई न केवल जमीन मालिक के लिए राहत भरी रही, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी एक मिसाल बनी कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करना और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना ही सही रास्ता है।