📍 झालसा रांची के निर्देश पर हुआ आयोजन
पाकुड़। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के तत्वावधान में एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड अंतर्गत मोगलाबांध पंचायत भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ दिवाकर पांडे के निर्देश पर तथा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में किया गया।
📢 ग्रामीणों को विभिन्न विधिक योजनाओं की दी गई जानकारी
आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को नालसा की डॉन योजना, आशा योजना, संवाद योजना एवं जागृति योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक कानूनी जानकारी, सहायता और न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में ग्रामीणों की अच्छी-खासी उपस्थिति रही और लोगों ने विषयों को गंभीरता से सुना।
🚫 नशामुक्त भारत अभियान पर विशेष जोर
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के पारा लीगल वॉलिंटियर्स सीमा साहा, प्रियंका झा एवं मल्लिका सरकार ने संयुक्त रूप से उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि इस जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नशामुक्त भारत अभियान को सफल बनाना है। इसके तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने, नशा पीड़ितों को कानूनी एवं सामाजिक सहायता प्रदान करने तथा नशा न करने के लिए लोगों को प्रेरित करने पर जोर दिया गया। साथ ही नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी गई।
👧🚫 बाल विवाह रोकथाम पर दी गई कानूनी जानकारी
कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह रोकथाम को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। वक्ताओं ने बताया कि बाल विवाह से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। ग्रामीणों को यह भी समझाया गया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और इसे रोकना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
⚖️ बाल विवाह में संलिप्त लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान
उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई कि बाल विवाह को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने या संपन्न कराने वालों के लिए कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। साथ ही बाल विवाह के पीड़ितों को सुरक्षा, राहत और न्याय दिलाने के लिए सरकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जाते हैं।
🏛️ मुफ्त कानूनी सहायता की दी गई जानकारी
कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ द्वारा जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत वकील की सुविधा, कानूनी परामर्श एवं न्यायालय में सहायता प्रदान की जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक अभाव के कारण न्याय से वंचित न रहे।
👥 पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों की रही उपस्थिति
इस अवसर पर संबंधित पंचायत के जनप्रतिनिधि, स्थानीय गणमान्य लोग एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में कानून की समझ बढ़ाने और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
✨ विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को न केवल कानून की जानकारी दी गई, बल्कि नशा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी दिया गया।


