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रूपेश कुमार भगत/गुमला. गुमला एडीजे वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले पर सुनवाई करते हुए दो नाबालिग आरोपियों को पोक्सो एक्ट व धारा 376 डीए के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कठोर कारावास का सजा भुगतनी पड़ सकती है.
घटना 10 अक्टूबर 2020 का है. चैनपुर थाना में नाबालिग पीड़िता ने दो नाबालिग आरोपियों के ऊपर सामूहिक दुष्कर्म का नामजद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि घटना के दिन गांव के दो नाबालिग युवक उसके घर पर आकर एक बॉक्स बाजा देकर गए थे. इसके बाद एक अन्य युवक घर आने के बाद बाजा को खुद का बताकर अपने साथ ले गया.
इसके बाद पुनः बाजा देने वाला दोनों नाबालिग उसके घर पहुंचकर बाजा की मांग करने लगे. तब पीड़िता दोनों युवकों को अपने साथ लेकर उक्त युवक के घर पहुंची जो उससे खुद का बाजा होने की बात कहकर ले गया था.
जान से मारने की दी थी धमकी
मगर उसके घर पहुंचने पर देखा कि वहां पहले से दो अन्य युवक बैठे हुए है. फिर दोनों ने नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दिया. जिसके बाद वह उसके घर से निकल कर अपने घर भागने लगी. उसी दौरान बीच रास्ता मे दो अन्य नाबालिग मिल गए. इसके बाद दोनो आरोपी उसे जबर्दस्ती जंगल ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी.
इसके बाद डरी सहमी नाबालिक अपने घर पहुंच कर मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी थी परिजन पीड़िता को लेकर के थाना पहुंचकर केस दर्ज कराया था. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की.
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Tags: Crime News, Gumla news, Jharkhand news, Local18
FIRST PUBLISHED : July 07, 2023, 21:12 IST
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