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आशीष कुमार/पश्चिम चम्पारण. पश्चिम चम्पारण जिले में इस साल मानसून ने किसानों पर कहर ढाया है. पिछले आठ वर्षों की तुलना में इस वर्ष जिले में सबसे कम बारिश हुई है. गौर करने वाली बात यह है कि इन वर्षों में 2020 में तो 646 एमएम बारिश केवल जुलाई में रिकॉर्ड की गई थी. वहीं इस वर्ष 2023 में 23 जुलाई तक केवल 63.6 एमएम बारिश ही हुई है, जिससे किसान परेशान हैं. कम बारिश की वजह से फसल सूखने लगे हैं तथा खेतों में दरारें फटने लगी है.सरकार की ओर से इन्हें पटवन के लिए डीजल अनुदान दिया जा रहा है.
कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार राय के अनुसार डीजल अनुदान के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू है, जो 30 अक्टूबर तक मान्य होगा. इसके लिए डीजल खरीद की कम्प्यूटराईज्ड रसीद/डिजिटल रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम के दस अंक, रसीद पर किसान का हस्ताक्षर तथा अंगूठे के निशान होना जरूरी है. गौरतलब है कि डीजल अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही वितरित की जाएगी. अगर बैंक का खाता आधार से जुड़ा नहीं होगा, तो वैसे किसानों के बैंक खाते में राशि वितरित नहीं की जाएगी.
तीन श्रेणी में बांटे गए किसान
अधिकारी के मुताबिक आवेदन हेतु किसानों को तीन प्रकार से बंटा गया है. इनमें स्वयं, बटाईदार तथा स्वयं बटाईदार शामिल हैं. इसमें से किसान किसी एक के लिए ही आवेदन कर सकते हैं. स्वयं की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल बगल के किसानों के दो नाम, भूमि दस्तावेज तथा डीजल पावति अपलोड करेंगे. बटाईदार की स्थिति में किसान खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम, उनके द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज फॉर्म डाउनलोड तथा कम्प्यूटराईज्ड/ डिजिटल पावति अपलोड करेंगे.
जबकि स्वयं बटाईदार की स्थिति में किसान स्वयं के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल-बगल के दो किसानों का नाम, भूमि दस्तावेज व सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल की पावति रसीद भी अपलोड करेंगे. खास बात यह है कि किसान के द्वारा दिए गए रकबा के अनुसार ही अनुमानित अनुदान राशि का निर्धारण होगा.
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FIRST PUBLISHED : July 29, 2023, 13:07 IST
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