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न्यायालय ने कहा कि वह “मानवीय प्रकृति के विविध पहलुओं को देखने के लिए उच्च न्यायालय की तीन पूर्व महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित करेगा। यह एक व्यापक आधार वाली समिति होगी जो राहत, उपचारात्मक उपाय, पुनर्वास उपाय, घरों और पूजा स्थलों की बहाली सहित चीजों को देखेगी।
सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के संबंध में याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई शुरु करते हुए कई अहम टिप्पणिया की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किया, एसआईटी में अन्य राज्यों के अधिकारी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह कानून के शासन में विश्वास की भावना बहाल करने और विश्वास की भावना पैदा करने के लिए मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में कई निर्देश पारित करेगा। न्यायालय ने कहा कि वह “मानवीय प्रकृति के विविध पहलुओं को देखने के लिए उच्च न्यायालय की तीन पूर्व महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित करेगा। यह एक व्यापक आधार वाली समिति होगी जो राहत, उपचारात्मक उपाय, पुनर्वास उपाय, घरों और पूजा स्थलों की बहाली सहित चीजों को देखेगी।
इस समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति गीता मित्तल (जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति शालिनी फंसलार जोशी (बॉम्बे एचसी की पूर्व न्यायाधीश) और न्यायमूर्ति आशा मेनन (दिल्ली एचसी की पूर्व न्यायाधीश) करेंगी। पिछली सुनवाई में संघर्ष में मानव जीवन के नुकसान की जांच को सुस्त और धीमी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया था। शीर्ष अदालत ने पुलिस महानिदेशक से घटना के रिकॉर्ड, एफआईआर, गिरफ्तारी और पीड़ित के बयानों के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की भी मांग की। इसने एन बीरेन सिंह सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता से 4 मई को दो महिलाओं के चौंकाने वाले यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर दर्ज करने में दो महीने की देरी के बारे में सवाल किया और अफसोस जताया कि राज्य ने दो महीने के लिए संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से टूटते देखा।
3 मई को एक क्षेत्र में प्रमुख मैतेई समुदाय और आदिवासी कुकी के बीच हिंसक झड़पें हुईं। यह अशांति मेइतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के प्रस्ताव वाले उच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में आयोजित विरोध प्रदर्शन के बीच हुई। पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दत्तात्रय पडसलगीकर को सीबीआई जांच की निगरानी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रय पडसलगीकर सीबीआई जांच की निगरानी करेंगे।
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