पाकुड़ । एनजीटी के निर्देश पर 10 जून से जिले में नदियों से बालू उठाव पर रोक लगा दिया गया है। मानसून के दौरान 10 जून से 15 अक्तूबर तक नदियों से बालू उठाव नहीं होगा।
जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार साह ने बताया कि एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार 15 अक्तूबर तक बाल उठाव पर रोक लगाया है। अगर इस दौरान नदियों से बालू उठाव करते हुए पाया गया, तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पंचायत को सौंपे चिन्हित बालू घाटों से भी बालू उठाव को पर रोक लगाने को लेकर पंचायत के मुखिया को निर्देश दिया है। कहा कि उक्त अवधि तक किसी भी हाल में नदियों से बालू का उठाव नहीं होना चाहिए।