पाकुड़। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के बाल कृष्ण तिवारी के निर्देश पर सचिव शिल्पा मुर्मू के मार्गदर्शन में लीगल लिटरेसी क्लब उत्क्रमित उच्च विद्यालय रहसपुर पाकुड़ में लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ नुकुमुद्दीन शेख ने उपस्थित छात्र छात्राओं को मौलिक अधिकार, कर्त्तव्य समेत कई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी।
साथ ही समाज में बाल विवाह के बारे मे बताया कि कानूनी तौर पर विवाह करने की आयु निश्चित हो जाने के बावजूद बाल विवाह की घटना एक कानूनी अपराध है और सामाजिक समस्या भी है। वर्तमान समय में दहेज प्रथा भी बाल विवाह का एक प्रमुख कारण है। इसके दुष्प्रभाव का जिक्र किया गया। कहा शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाती है और विवेक से चेतना का विकास होता है जो अच्छे-बुरे का निर्णय करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् कई सुविधा दी गई है। साथ ही कहा की शिक्षा का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है। ऐसे कई महत्त्वपूर्ण कानूनी जानकारी से अवगत कराया गया।
मौके पर प्रधानाध्यापक, पीएलवी मैनुल शेख समेत शिक्षक शिक्षिका एवम् छात्र छात्राऐ मौजूद रहे। इसके अलावे प्रखंड स्तर के पीएलवी अपने अपने कार्य के दौरान कानूनी जागरूकता अभियान चलाया। राष्ट्रीय लोक अदालत के विशेषता समेत नालसा के योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन योजना, 2015 के बारे में कानूनी लाभ की जानकारी दी गई।