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गिरिडीह27 मिनट पहले
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जमीन विवाद को लेकर लालजीत साव की हत्या के जुर्म में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे की अदालत से सुनाया गया है। मामले में बीते 16 जून को चारों को हत्या में दोषी करार देते हुए सेंट्रल जेल गिरिडीह भेज दिया गया था और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख मुकर्रर की गई थी। तय तिथि के अनुसार अदालत में आरोपियों की सजा पर सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सुधीर कुमार व बचाव पक्ष से अधिवक्ता ने बहस की।
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क्या है मामला जमुआ थाना क्षेत्र के तारा गांव के मृतक लालजीत साहू के पुत्र अशोक कुमार गुप्ता के बयान पर थाना में जमुआ थाना में मामला दर्ज किया गया था। आवेदन में कहा था कि 7 जुलाई 2021 को उसके लालजीत साव शौच कर घर आ रहे थे। रास्ते में उक्त लोग हरवे हथियार से लैस होकर बैठे हुए थे। लालजीतके आते ही उस पर इनलोगों तलवार से हमला कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। हल्ला सुनकर उसके परिजन दौड़ कर पहुंचे तो उसके माथे व शरीर से काफी खून बह रहा था।
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