पाकुड़। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़, शेष नाथ सिंह के निर्देश पर आज पाकुड़ मंडलकारा में जेल अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत का उद्देश्य कैदियों को त्वरित न्याय प्रदान करना और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता के लाभों से अवगत कराना था।
कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिल्पा मुर्मू ने जेल अदालत के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जेल अदालत का मुख्य उद्देश्य उन कैदियों को राहत प्रदान करना है जो अपने मामलों में कानूनी सहायता प्राप्त नहीं कर पाते। इसके अलावा, उन्होंने प्राधिकार से मिलने वाली मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी, जिससे जेल में बंद कैदी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त कर सकें।
मौके पर सचिव अजय कुमार गुड़िया, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदिश उज्जवल बेक, और प्रभारी न्यायाधीश विजय कुमार दास समेत जेल के प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान एक कैदी ने स्वेच्छा से दोष स्वीकार किया, और अदालत ने उसके मामले का निष्पादन किया।
जेल अदालत के इस आयोजन से कैदियों को त्वरित न्याय की उम्मीद जगी है, और यह पहल उनके लिए न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने यह सुनिश्चित किया कि कैदियों को उनके मामलों में उचित कानूनी सहायता मिल सके और न्याय की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।