Thursday, November 14, 2024
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार मतदाता पर्ची वितरण जारी

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पाकुड़। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव, 2024 के तहत जिले में मतदाता पर्ची और मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण किया जा रहा है। शुक्रवार को भी जिले के सभी प्रखंडों में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर जाकर मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची या वोटर इंफारमेशन स्लिप (VIS) का वितरण कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक मतदाता को समय पर मतदाता संबंधी जानकारी मिल सके।

निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

मतदाता पर्ची वितरण के दौरान बीएलओ मतदाताओं को निर्वाचन से जुड़ी जरूरी जानकारी, मतदान की तिथि और मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं से अवगत कराते हैं। यह प्रक्रिया न केवल मतदाताओं को चुनाव के प्रति जागरूक करती है, बल्कि उन्हें अपने मतदान केंद्रों की सही जानकारी भी प्रदान करती है, जिससे वे बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

10 नवंबर तक वितरण की समय सीमा

निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया है कि 10 नवंबर तक शत-प्रतिशत मतदाता पर्ची और मार्गदर्शिका का वितरण पूरा करें। यदि किसी मतदाता को पर्ची नहीं मिलती है, तो वे अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या डायल 1950 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि हर मतदाता को आवश्यक जानकारी समय पर मिल सके।

मतदाता पर्ची का महत्व

मतदाता पर्ची (वोटर इंफारमेशन स्लिप, VIS) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें मतदाता का नाम, आयु, लिंग, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र का स्थान, और मतदान की तिथि व समय जैसी जानकारी शामिल होती है। हालांकि यह पहचान पत्र नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से मतदान क्रम संख्या और भाग संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जिससे मतदाता सूची में मतदाता को ढूंढने में आसानी होती है।

वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से मतदान की सुविधा

आम चुनाव 2024 के तहत 20 नवंबर को मतदान होना है। इस दिन मतदाता को मतदान करने के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश मतदाता अपने ईपीआईसी को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े।

12 वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य:

  1. पासपोर्ट
  2. ड्राइविंग लाइसेंस
  3. राज्य या केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  4. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
  5. पैन कार्ड
  6. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) द्वारा जारी कार्ड
  7. मनरेगा जॉब कार्ड
  8. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  10. आधार कार्ड
  11. सांसद/विधायक द्वारा जारी पहचान पत्र
  12. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)

इन दस्तावेजों के माध्यम से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

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