Thursday, December 26, 2024
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जागरूकता अभियान: शिक्षा, बाल विवाह और जादू टोना पर विधिक सहायता कार्यक्रम

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पाकुड़। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में 20 दिसंबर को 90 दिवसीय आउटरीच सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़, शेष नाथ सिंह के निर्देशन में यह कार्यक्रम संचालित किया गया।

मंडलकारा में बंदियों को दी गई कानूनी जानकारी

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पाकुड़ मंडलकारा में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ नुकुमुद्दिन शेख ने बंद कैदियों को निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था और वादों से संबंधित कागजी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक किया। इस कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के सहायक गंगाराम टुडू, अजफर हुसैन विश्वास और पैरा लीगल वॉलंटियर्स उत्पल मंडल भी उपस्थित रहे।

जयकिश्तोपुर में मुफ्त कानूनी सहायता पर जोर

पाकुड़ प्रखंड के जयकिश्तोपुर गांव में पीएलवी मैनुएल शेख, याकूब अली और सायेम अली ने प्राधिकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि गरीब, वंचित और निचले तबके के लोगों तक न्याय की किरण पहुंचाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। लोगों को कानूनी प्रक्रिया की सरलता और निशुल्क सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया।

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विद्यालयों में बाल विवाह और शिक्षा का अधिकार पर जागरूकता

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उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय चापाडगा में पीएलवी अजारुल शेख और विजय कुमार राजवंशी ने बच्चों और उनके अभिभावकों को बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार और जादू टोना जैसे मुद्दों पर कानूनी जानकारी दी। इसी तरह, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बलियादंगा में पीएलवी अमूल्य रत्न रविदास ने भी कानूनी जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने बच्चों को शिक्षा और उनके अधिकारों की महत्वता समझाई।

सदर प्रखंड में पैरा लीगल वॉलंटियर्स का योगदान

पाकुड़ सदर प्रखंड और आसपास के इलाकों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स, जैसे नीरज कुमार राउत ने 90 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया। उन्होंने ग्रामीण जनता को बताया कि वे किस प्रकार कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं और उनके पास उपलब्ध सुविधाएं क्या हैं।

मेडिएशन हॉल में वादों का समाधान

मेडिएशन हॉल में मेडिएटर राजीव कुमार झा, कौशिक कुमार और साबिरूद्दीन शेख ने कानूनी जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराया और वादों के समाधान में सफल प्रयास किए। उन्होंने बताया कि मेडिएशन के माध्यम से विवादों को तेजी से और प्रभावी तरीके से निपटाया जा सकता है।

बाल विवाह और जादू टोना जैसे मुद्दों पर जागरूकता

अभियान के दौरान बाल विवाह, जादू टोना और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर भी विशेष रूप से जागरूकता फैलाई गई। स्कूलों, गांवों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर इस विषय में विशेष चर्चा की गई। लोगों को समझाया गया कि ये सामाजिक कुरीतियां कैसे उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और कानूनी तौर पर इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

वंचितों तक न्याय पहुंचाने का उद्देश्य

इस 90 दिवसीय अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब और वंचित तबके को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना है कि इन लोगों तक न्याय की प्रक्रिया सरल और सुलभ हो। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम और पीएलवी की टीम ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कानूनी सहायता के प्रति बढ़ी जागरूकता

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कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गांवों, स्कूलों और मंडलकारा में आयोजित इन सत्रों से कानूनी सहायता के प्रति लोगों की जागरूकता में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अब अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

संपूर्ण जिले में व्यापक स्तर पर अभियान का संचालन

पाकुड़ जिले में यह अभियान व्यापक स्तर पर संचालित किया गया। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, इस कार्यक्रम ने कानूनी जागरूकता फैलाने में सफलता पाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ ने इस पहल के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है।

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