राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए हुई विस्तृत तैयारी बैठक
पाकुड़। झालसा रांची के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में आगामी 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़, शेष नाथ सिंह की अध्यक्षता में पीडीजे कक्ष में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में मुख्य रूप से बिजली विभाग से संबंधित मामलों — जैसे बिजली चोरी, बिल बकाया और अन्य अनियमितताओं — के सौहार्दपूर्ण एवं समझौतापूर्ण निपटारे पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
बिजली उपभोक्ताओं के हित में समाधान की पहल
बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि बिजली उपभोक्ताओं को कानूनी कार्रवाई से राहत दिलाई जाए और विवादों का सुलह के माध्यम से शीघ्र समाधान किया जा सके।
इस दौरान बिजली कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं से संबंधित बकाया राशि के मामलों, बिजली चोरी के प्रकरणों तथा बिल विवादों पर चर्चा की गई। न्यायालयों को निर्देश दिया गया कि ऐसे सभी सुलहनीय वादों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन के लिए तैयार किया जाए ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो सके।
न्यायालयों और विभागों को दिए गए दिशा-निर्देश
बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी संबंधित न्यायालयों और विभागों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सुलह योग्य मामलों की पहचान कर दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी करें, ताकि वे लोक अदालत में उपस्थित होकर समझौते के माध्यम से विवाद का अंत कर सकें।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य केवल मुकदमों का निपटारा नहीं, बल्कि न्यायिक प्रणाली में विश्वास कायम करना और जनसामान्य को शीघ्र न्याय दिलाना है।
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने पर विशेष जोर
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को जिले में पूर्ण सफलता दिलाने के लिए सभी विभागों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।
सभी संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों, विभागीय अधिकारियों और बिजली विभाग के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि वे अधिक से अधिक वादों का निष्पादन कर जनता को त्वरित राहत प्रदान करें।
बैठक में कहा गया कि इस प्रकार की पहलें जनता और प्रशासन के बीच विश्वास की भावना को मजबूत करती हैं और न्याय सुलभता के उद्देश्य को मूर्त रूप देती हैं।
बैठक में अधिकारियों और अधिवक्ताओं की रही उपस्थिति
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ की सचिव रूपा बंदना किरो, सभी न्यायिक पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, बैंक अधिकारियों, इंश्योरेंस कंपनियों के अधिवक्ताओं तथा बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सभी ने राष्ट्रीय लोक अदालत को जनहित का महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने पर बल दिया।
बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को लोक अदालत के लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि वे अपने लंबित मामलों को आपसी सहमति और समाधान की भावना से सुलझा सकें।
लोक अदालत: न्याय और सुलह का सेतु
बैठक के दौरान यह भी रेखांकित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय व्यवस्था का वह माध्यम है जिसके जरिये नागरिकों को कम खर्च में, शीघ्र और निष्पक्ष न्याय प्राप्त होता है।
विशेष रूप से बिजली से संबंधित मामलों में लोक अदालत का उपयोग जनसुलभ न्याय प्रणाली को मजबूत करेगा और अनावश्यक मुकदमेबाजी से मुक्ति दिलाएगा।
जिला प्रशासन ने किया जनहित का आह्वान
बैठक के अंत में अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने लंबित विवादों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाएं, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो।
राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकार की यह तैयारी जिले में न्याय सुलभता के नए आयाम स्थापित करेगी और लोक कल्याण के प्रयासों को और अधिक सशक्त बनाएगी।


