पाकुड़। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ शेष नाथ सिंह के निर्देश तथा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में महेशपुर प्रखंड के शहरग्राम पंचायत भवन में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया।
🏛️ न्याय सबके द्वार तक – विधिक जागरूकता का उद्देश्य
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को कानूनी अधिकारों एवं सरकारी विधिक योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था ताकि वे अपने अधिकारों से परिचित होकर न्याय के लाभ से वंचित न रहें।
कार्यक्रम की शुरुआत विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधियों ने ‘न्याय सबके द्वार तक’ के नारे के साथ की, जिसमें बताया गया कि चलंत लोक अदालत का मकसद अदालतों में लंबित मामलों को सुलह-सफाई के माध्यम से शीघ्र समाधान तक पहुँचाना है।
👩⚖️ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के विशेषज्ञ ने दी महत्वपूर्ण जानकारी
इस अवसर पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो. नुकूमुद्दीन शेख ने उपस्थित ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, विभिन्न कानूनों, एक्ट्स और नालसा (NALSA) की विभिन्न योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ योग्य एवं जरूरतमंद पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता और निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराता है।
उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है या अन्य किसी कारणवश वकील नहीं रख सकता, तो वह प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकता है।
📚 मौलिक अधिकारों और न्याय की पहुँच पर चर्चा
मो. नुकूमुद्दीन शेख ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के शोषण, अन्याय या भेदभाव की स्थिति में विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें, जो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर है।
इस दौरान ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे और विधिक सलाह प्राप्त की।
🤝 प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़ाया विश्वास
कार्यक्रम में उपस्थित बीडीओ सिद्धार्थ शंकर यादव एवं सीओ संजय कुमार सिन्हा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार एवं न्यायपालिका मिलकर सामाजिक न्याय और विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे विधिक सहायता, पेंशन, मनरेगा, आवास योजना आदि से अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएँ और दूसरों को भी जोड़ें।
अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कानूनी सहायता से वंचित कोई भी व्यक्ति अब पीछे नहीं रहेगा।
👥 ग्राम्य भागीदारी और उत्साहजनक उपस्थिति
कार्यक्रम में अंचल निरीक्षक, मुखिया सुजाता हेंब्रम, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, पैरा लीगल वॉलिंटियर्स ज्योति कुमारी, चंदन रविदास समेत सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया।
ग्रामीणों ने बताया कि इस प्रकार के विधिक जागरूकता अभियान से उन्हें अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी व्यावहारिक रूप से मिलती है, जो उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है।
लोक अदालत का सार — न्याय, सुलह और सहयोग का संगम
इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए।
चलंत लोक अदालतें न्याय की इस अवधारणा को साकार करती हैं, जहाँ विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान और मानवीय दृष्टिकोण सर्वोपरि होता है।
पाकुड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम निश्चित रूप से जन-जन में विधिक चेतना और न्याय के प्रति विश्वास को मजबूत करेगा।


