Thursday, November 27, 2025
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एडिटर इन चीफ
धर्मेन्द्र सिंह

चलंत लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता शिविर आयोजित: ग्रामीणों को निःशुल्क न्यायिक सहायता के प्रति जागरूक किया गया

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📍 पाकुड़िया प्रखंड सभागार में हुआ व्यापक विधिक जागरूकता कार्यक्रम

झालसा रांची के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह के निर्देश पर तथा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में पाकुड़िया प्रखंड सभागार में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं स्थानीय प्रतिनिधि शामिल हुए।


⚖️ निःशुल्क कानूनी सहायता के लाभों पर विशेषज्ञों ने किया जागरूक

कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के सहायक अज़फर हुसैन विश्वास एवं गंगाराम टुडू ने संयुक्त रूप से मौजूद लोगों को बताया कि चलंत लोक अदालत और विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से आम नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता कैसे मिल सकती है।

उन्होंने समझाया कि यदि कोई व्यक्ति कानूनी विवाद में उलझा है और आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ से संपर्क कर निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकता है।


त्वरित न्याय और सुलह-समझौते की व्यवस्था की जानकारी

जागरूकता शिविर में बताया गया कि प्राधिकार द्वारा मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित न्याय प्रदान किया जाता है।
इसके तहत—

  • महिला,
  • बच्चे,
  • अनुसूचित जाति,
  • अनुसूचित जनजाति,
  • विकलांग,
  • आपदा पीड़ित,
  • तथा अन्य गरीब एवं जरूरतमंद नागरिक

अपने मामलों में सरकारी खर्च पर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि कोई भी योग्य व्यक्ति पैसे की कमी के कारण न्याय से वंचित न रह जाए।


📑 राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निष्पादन पर भी दिया गया जोर

कार्यक्रम में लोगों को बताया गया कि वे अपने लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निपटा सकते हैं।
इससे न केवल उनका समय और पैसा बचेगा, बल्कि उन्हें शीघ्र न्याय भी प्राप्त होगा।


🌐 NALSA की योजनाओं की जानकारी साझा की गई

शिविर के दौरान नालसा (NALSA) द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
लोगों को उनके कानूनी अधिकार, न्याय पाने के तरीके और उपलब्ध सरकारी सहायता के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया।


🚫 सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन पर विशेष जागरूकता

कार्यक्रम में समाज में व्याप्त निम्न समस्याओं पर रोकथाम के लिए लोगों को शिक्षित किया गया—

  • बाल श्रम
  • बाल तस्करी
  • दहेज प्रथा
  • बाल विवाह

इन सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए कानून क्या कहता है, यह भी विस्तार से बताया गया।


👥 पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों की सक्रिय उपस्थिति

इस अवसर पर उपस्थित थे—

  • प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जगदीश पंडित
  • उप-प्रमुख अर्चना देवी
  • प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी
  • संबंधित कर्मी
  • पैरा लीगल वॉलिंटियर्स — सीमा साहा, प्रियंका झा, मल्लिका सरकार, किंग्सुक नाग
  • तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण

सभी ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और विधिक सहायता से जुड़ी जानकारियों का लाभ उठाया।

न्याय सबके लिए, बिना भेदभाव के

इस चलंत लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता शिविर ने ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाया कि न्याय पाना किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ द्वारा आयोजित इस पहल ने समाज के कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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