Tuesday, May 12, 2026
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एडिटर इन चीफ
धर्मेन्द्र सिंह

विधिक जागरूकता अभियान तेज, बच्चों और ग्रामीणों को मिले कानून, शिक्षा और अधिकारों के महत्वपूर्ण पाठ

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झालसा रांची के निर्देश पर चल रहा 90 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान

पाकुड़ जिले में झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) पाकुड़ द्वारा संचालित नब्बे दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न शिक्षण संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बाल आश्रय गृह पाकुड़ एवं पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हिरणपुर सहित कई ग्रामीण इलाकों में विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया।

यह अभियान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर तथा डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं और निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना है।


बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और आत्मविश्वास का दिया गया संदेश

बाल आश्रय गृह पाकुड़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के सहायक गंगाराम टुडू एवं पीसीआई यूनिसेफ के चाइल्ड कोऑर्डिनेटर मो. अनीस ने संयुक्त रूप से बच्चों को संबोधित किया। इस दौरान बच्चों को शिक्षा का महत्व, कौशल विकास, कानूनी अधिकारों की जानकारी तथा जीवन में अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया।

कार्यक्रम में बच्चों के साथ संवादात्मक शैली में बातचीत की गई, जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास किया गया। वक्ताओं ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा सकता है। बच्चों को अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य तय करने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी गई।


निःशुल्क कानूनी सहायता और मौलिक अधिकारों की दी गई जानकारी

कार्यक्रम के दौरान लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ संजीव कुमार मंडल ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क कानूनी सहायता की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समाज के गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोग किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर डालसा से मुफ्त सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बच्चों एवं ग्रामीणों को मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, विभिन्न कानूनी प्रावधानों तथा कई महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी भी दी। साथ ही लोगों को बताया गया कि यदि किसी को कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो वे नालसा के टॉल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।


सामाजिक कुरीतियों और अपराधों के खिलाफ किया गया जागरूक

विधिक जागरूकता अभियान के दौरान समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों और अपराधों के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को डायन बिसाही, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बाल श्रम जैसे गंभीर सामाजिक अपराधों एवं उनसे संबंधित कानूनी सजा के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया।

वक्ताओं ने कहा कि समाज में जागरूकता की कमी के कारण कई बार लोग कानून की जानकारी के अभाव में अन्याय का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में विधिक जागरूकता अभियान लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने और समाज को कुरीतियों से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।


विद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही जागरूकता की भागीदारी

इस अभियान में विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने कानूनी सहायता, बाल संरक्षण और महिला अधिकारों से जुड़े विभिन्न प्रश्न भी पूछे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा सरल भाषा में उत्तर दिया गया।

कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और विशेषज्ञों ने कहा कि आने वाले दिनों में जिले के और भी अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे ताकि हर व्यक्ति तक कानून और न्याय से जुड़ी जानकारी पहुंचाई जा सके।


कई गणमान्य लोग और कर्मी रहे मौजूद

आज के इस जागरूकता कार्यक्रम में मेडिएटर सुमित्रा रानी सिंह, कोऑर्डिनेटर तालामय किस्कू, पैरा लीगल वॉलिंटियर्स मैनुल शेख, पिंकी मंडल, मोलिता कुमारी, विजय कुमार राजवंशी, नीरज कुमार राउत समेत संबंधित विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्राएं तथा बाल आश्रय गृह पाकुड़ के कर्मी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के समापन पर सभी ने समाज में कानूनी जागरूकता फैलाने और लोगों को न्याय के प्रति सजग बनाने का संकल्प लिया।

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