झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तहत झारखंड में करीब 1,000 से अधिक शिक्षण संस्थान मान्यता प्राप्त हैं. लेकिन इन सभी में अलग-अलग नियमावली लागू है. नतीजतन, स्कूल व कॉलेजों में एकरूपता नहीं है. इसे देखते हुए जैक ने एक अहम बैठक के दौरान एक नई नियमावली बनाई है. इसे लागू करते हुए सरकार ने कुछ अहम दिशा-निर्देश दिए हैं.
दरअसल, जैक में स्थायी व अस्थायी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा व संस्कृत स्कूल शामिल हैं. ये स्कूल कक्षाओं का संचालन से लेकर परीक्षा तक अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार आयोजन करते आ रहे हैं. इसकी वजह से स्कूल और कॉलेज स्तर पर ली जानेवाली परीक्षाओं में समानता नहीं थी. ऐसे में कई तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. इसको देखते हुए जैक ने एक नियमावली बनाई है.
नई नियमावली
जैक के गठन के 4 साल पूरे होने पर जैक बोर्ड ने शनिवार को अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में एक बैठक की. इस बैठक में उक्त नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई और इस नियमावली के लागू होने पर राज्य में निजी स्कूल में कक्षा से लेकर परीक्षा तक सब सरकारी स्कूल की समय सारणी के हिसाब से चलेगा. नई नियमावली के अनुसार, अब सरकारी स्कूल व कॉलेजों की तरह निजी स्कूल और कॉलेजों की भी कक्षाएं सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 बजे तक चलेंगी. यह फैसला 1 जुलाई से 31 मार्च 2024 तक के लिए है. 11वीं 12वीं के लिए अलग रूटीन है. साथ ही शिक्षकों को बायोमीट्रिक उपस्थिति बनाना जरूरी होगा. स्कूल कॉलेज को डीईओ के माध्यम से ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर संस्थान का पंजीयन करना होगा.
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नामांकन निर्देश
नई नियमावली के अनुसार जिस शैक्षणिक सत्र में छात्रों का नामांकन हुआ है उस सत्र के 30 सितंबर को प्रवेश पंजी को बंद किया जाएगा. प्रवेश पंजी बंद करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला के डीइओ की होगी. इसके साथ ही कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के नामांकन को लेकर निर्देश दिया गया है. स्कूल में नियमित और स्वतंत्र विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल करने को लेकर भी प्रावधान तय किया गया है.
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