पाकुड़ । दिनांक 12.01.2023 को पंचायत दिवस के अवसर पर उपायुक्त वरूण रंजन के क्षेत्र भ्रमण के दौरान हिरणपुर प्रखण्ड अन्तर्गत घाघरजानी पंचायत भवन में कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं पाये गये और ना ही पंचायत दिवस पर निदेशित गतिविधियों का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा था।
पंचायत दिवस पर पंचायत में जन समस्याओं का निराकरण पंचायत कार्यालय में रहकर करने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होती है उक्त पंचायत के पंचायत सचिव के प्रभार में राजेश कुमार रमण जनसेवक है। उनके द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन नहीं किया गया उनका यह कृत्य कार्य के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है।
उपायुक्त पाकुड़ के दिनांक 12.01.2023 के आलोक में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में राजेश कुमार रमण जनसेवक-सह-प्रभारी पंचायत सचिव, घाघरजानी ( प्रखण्ड हिरणपुर) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय प्रखण्ड कार्यालय, पाकुड़िया निर्धारित किया गया है।
निलंबन अवधि में उपस्थिति विवरणी के आधार पर उन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 96 एवं झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 10 के तहत मात्र जीवन-यापन भत्ता देय होगा।
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