पाकुड़। 06 अगस्त को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रजनीश कुमार, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ के निदेश पर आर० बी० प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाकुड़ के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए गश्ती दल का गठन कर अमड़ापाड़ा – जराकी पथ पर तैनात किया गया।
इसी क्रम में दिनांक 07 अगस्त के अहले सुबह करीब 4-5 बजे गश्ती के क्रम में अमड़ापाड़ा – जराकी पथ पर जराकी गांव के पास जंगल में तस्करों द्वारा तस्करी के इरादे से रखा गया कुल 14 सखुआ बोटा को जब्त कर लिया गया है।
उक्त लकड़ी को अवैध मानते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 9 / 1990 ) की धारा-41, 42, सह पठित झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वनोपज के अभिवहन का विनियमन की नियमावली 2020 की धारा-18 के उलंघन करने के जुर्म में धारा 52, के अंतर्गत जब्ती की कार्रवाई की गई है।
उक्त जब्त 14 पीस ताजा कटा सखुआ बोटा को सुरक्षार्थ हेतु आज वन क्षेत्र कार्यालय परिसर, अमड़ापाड़ा में ला कर रखा गया है। वन माफिआवों के विरूद्ध लगातार छापामारी जारी है, वैसे शातिर अपराधियों को तुरन्त गिरप्तार कर जेल भेजने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है।
गश्ती दल की कमान मुख्य रूप आर0 बी0 प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाकुड़ ने संभाल रखा है, गश्ती दल में बबलु कुमार देहरी, वनपाल, अमड़ापाड़ा, नसीरूल इस्लाम, वनरक्षी, अमड़ापाड़ा के साथ गृहरक्षक, अनुप पिन्टु, दिपम, संजीव, दिनेश, तौसीफ तथा अन्य वनकर्मी शामिल थे।