पाकुड़। अंजना ईदगाह प्रांगण में झारखंड ड्राइवर महासंघ जिला पाकुड़ की इकाई बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष एनातुल्लाह शेख की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि झारखंड ड्राइवर महासंघ जिला पाकुड़ के जिला कार्यकारी संयोजक अधिवक्ता आसराफुल शेख को मनोनीत किया गया।
आसराफुल शेख ने कहा की हिट एंड रन कानून वर्ष 2023 में जो संशोधन भारतीय संहिता की धारा 104 में 10 साल की सजा और 7 लाख रूपया जुर्माना का प्रावधान किया गया है। उक्त हिट एंड रन कानून ड्राइवर के लिए बहुत ही कठोर कानून है। ड्राइवरो के हित को देखते हुए उक्त कानून को सरकार अविलंब वापस करें। भारत वर्ष के सभी राज्यों में ड्राइवर ने हिट एंड रन कानून के खिलाफ में सड़क पर आंदोलन जारी है। उक्त कानून के खिलाफ आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। पाकुड़ जिले के सभी ड्राइवर संगठित होकर उक्त कानून के विरुद्ध नियमित आंदोलन करते रहेंगें।
बैठक में एनतुल्लाह शेख (अध्यक्ष), फिरोज शेख (उपाध्यक्ष), रियाजुल शेख (कोषाध्यक्ष), इनामुल शेख, इकबाल शेख, मुसलेउद्दीन, हलिबुल शेख, अब्दुल शेख, अंजारुल शेख, हबिबुर रहमान, मामलोत शेख, जर्जिस हुसैन, असलम शेख, मोहम्मद करीम, अब्दुल मजीद, मुजरुल शेख, इकबाल शेख, महफूज आलम, जमीरुल शेख, आंसर शेख, रफीकुल शेख, मुश्किल शेख, अफसर शेख, इंटर शेख, आलमगीर आलम, मंजारूल शेख, जियाउल शेख, यार मोहम्मद एवं अन्य उपस्थित थे।