पाकुड़। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बाल कृष्ण तिवारी के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के सचिव अजय कुमार गुड़िया के मार्गदर्शन में हिरणपुर प्रखंड के सभागार में विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यक्रम में प्रभारी बीपीआरओ रामकुमार साह ने संबोधित करते हुए कहा कि उपभोक्ता के विभिन्न हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को मनाने का मुख्य उद्देश्य बाजार में होने वाली ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी सामग्री का वितरण, अधिक दाम वसूलना, बिना मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी, नाप-तौप में अनियमितता, गारंटी के बाद सर्विस प्रदान नहीं करने के अलावा ग्राहकों के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए इस दिन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
वही मोकमाउल शेख ने विस्तार पूर्वक मिलावटी सामग्री का वितरण, अधिक दाम वसूलना समेत कई बिंदु पर प्रकाश डालते हुए जागरूक की सभी सजग रहे जागरूक रहे और किसी तरह के कोई परेशानी होती है तो संबंधित विभाग को सूचना दे अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ को सूचना दे सकते है।
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वही पीएलवी नीरज कुमार राउत ने कई कानूनी जानकारी दी।
मौके पर प्रभारी बीपीआरओ राम कुमार साह, जनसेवक राजमणि मुर्मू, रेशमा सोरेन, पीएलवी मोकमाउल शेख, नीरज कुमार राउत समेत ग्रामीण उपस्थित रहे।