पाकुड़। नालसा नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार 1 जुलाई को मंडलकारा पाकुड़ में कैदियों के बीच देश में लागू तीन नए कानून से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह की निर्देश पर इस कार्यक्रम का शुरुआत डालसा सचिव अजय कुमार गुड़िया, जेल अधीक्षक जेलर ललन कुमार भारती, डॉ एस के झा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।
उक्त कार्यक्रम में देश मैं बदलाव की नए कानून को लेकर जेल अधीक्षक ने बंदी को लेकर उनके हित में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के सचिव अजय कुमार गुड़िया ने कहा कि आज से पूरे देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून लागू हो गई है। इन कानून पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि जीरो एफआईआर से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिक की दर्ज कर सकते हैं भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। आरोपी और पीड़ित दोनों को अब प्राथमिकी, पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान स्वीकारोक्ति एवं अन्य दस्तावेज 14 दिन के भीतर पाने का अधिकार होगा। नए कानून में महिलाओं एवं बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज मुहैया कराया जाएगा यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सा देखभाल तुरंत मिले। किसी भी महिला को सूर्य उदय के पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और गिरफ्तार महिला पुलिस ही कर सकती है साथी उनके वर्दी में नेमप्लेट लगा होना चाहिए। कोई भी किसी प्रकार की घटना का अंजाम देता हो तो उनका वीडियो ग्राफी एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे तमाम कई कानूनी जानकारी दी गई।
मौके पर जेल के कई प्रशासनिक अधिकारी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ नुकुमुद्दीन शेख, संजीव कुमार मंडल, सहायक गंगाराम टुडू, मेडिएटर राजीव कुमार झा, समीर कुमार मिश्रा समेत अन्य मेडिएटर कोर्ट कर्मी पारा लीगल वॉलिंटियर मौजूद रहे।