Thursday, April 3, 2025
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जिला विधिक सेवा प्राधिकार के 90 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान जारी

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विद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा जागरूकता अभियान

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा, रांची) के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ द्वारा 90 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़, शेष नाथ सिंह के निर्देश पर तथा सचिव अजय कुमार गुड़िया के मार्गदर्शन में जिदातो बालिका उच्च विद्यालय, पाकुड़ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

बाल विवाह और मौलिक अधिकारों पर छात्राओं को किया गया जागरूक

विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएलवी कमला राय गांगुली ने उपस्थित छात्राओं को बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह गैरकानूनी है और यह एक सामाजिक कुरीति है, जो बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही, उन्होंने मौलिक अधिकारों के प्रति छात्राओं को सचेत रहने और किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।

ग्रामीण इलाकों में नशीली दवाओं और घरेलू हिंसा पर जागरूकता अभियान

इसके अलावा, पीएलवी चंदन रविदास ने आमड़ापाड़ा प्रखंड परिसर में दूर-दराज के ग्रामीणों के बीच जाकर नशीली दवाओं के दुरुपयोग, घरेलू हिंसा से बचाव, सड़क सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशीली दवाओं का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। उन्होंने ग्रामीणों को इस बुराई से बचने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आग्रह किया।

मुफ्त कानूनी सहायता और लोक अदालत का महत्व समझाया गया

इस कार्यक्रम के तहत पाकुड़ प्रखंड परिसर में भी लोगों को विधिक जागरूकता प्रदान की गई। पीएलवी मोकमाउल शेख और नीरज कुमार राउत ने उपस्थित लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मिलने वाली मुफ्त कानूनी सहायता, लोक अदालत के महत्व और नालसा की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति, जो कानूनी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है, वह नालसा के टोल-फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है।

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील

कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिले के सभी प्रखंडों में पीएलवी (पैरा लीगल वॉलंटियर्स) से संपर्क किया जा सकता है। इससे आमजन अपनी विधिक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ द्वारा चलाया जा रहा यह 90 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम आम लोगों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इससे न केवल लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, बल्कि उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की भी जानकारी मिल रही है।

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