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अल्मोडा: अल्मोडा की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल के बैडमिंटन खिलाड़ी अरिंटाप दासगुप्ता को 2019 में अपने गृह राज्य की एक नाबालिग महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए एक साल जेल की सजा सुनाई है।
मामले में बचाव पक्ष के वकील और जिला सरकारी वकील पूरन सिंह कैड़ा ने कहा, “अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने दासगुप्ता को एक साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।” 16 सितंबर 2019 को पीड़िता ईस्ट जोन बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए पश्चिम बंगाल की टीम और उसके कोच के साथ अल्मोड़ा आई थी। यह आरोप लगाया गया कि दासगुप्ता पीड़िता को मिलने के लिए उसके फोन पर संदेश भेजकर बुलाते रहे, जबकि अन्य खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे थे। वह कथित तौर पर मिलने की जिद करता रहा और कई बार मना करने पर भी उसे टेक्स्ट मैसेज भेजता रहा। जब वह गेस्ट हाउस जा रही थी तो उसने कथित तौर पर उसे रोका भी।
21 सितंबर को आरोपी कथित तौर पर जबरन उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ की. 25 नवंबर को कोलकाता लौटने पर लड़की ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उसके पिता ने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद अल्मोडा पुलिस ने कोलकाता निवासी दासगुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354डी (पीछा करना) और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद मामले में सुनवाई शुरू हुई।
मामले में बचाव पक्ष के वकील और जिला सरकारी वकील पूरन सिंह कैड़ा ने कहा, “अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने दासगुप्ता को एक साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।” 16 सितंबर 2019 को पीड़िता ईस्ट जोन बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए पश्चिम बंगाल की टीम और उसके कोच के साथ अल्मोड़ा आई थी। यह आरोप लगाया गया कि दासगुप्ता पीड़िता को मिलने के लिए उसके फोन पर संदेश भेजकर बुलाते रहे, जबकि अन्य खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे थे। वह कथित तौर पर मिलने की जिद करता रहा और कई बार मना करने पर भी उसे टेक्स्ट मैसेज भेजता रहा। जब वह गेस्ट हाउस जा रही थी तो उसने कथित तौर पर उसे रोका भी।
21 सितंबर को आरोपी कथित तौर पर जबरन उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ की. 25 नवंबर को कोलकाता लौटने पर लड़की ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उसके पिता ने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद अल्मोडा पुलिस ने कोलकाता निवासी दासगुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354डी (पीछा करना) और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद मामले में सुनवाई शुरू हुई।
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