Wednesday, November 27, 2024
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कलकत्ता HC ने ग्रामीण चुनाव हिंसा पीड़ितों के मुआवजे पर बंगाल सरकार से हलफनामा मांगा

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कोलकाता, 18 सितम्बर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में हिंसा में मारे गए 54 लोगों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस संबंध में 26 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा।

हलफनामे में, पीठ ने राज्य सरकार को ग्रामीण नागरिक निकाय चुनाव हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के नाम और अन्य विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया।

पीठ ने उन परिवारों का विवरण भी मांगा, जिन्हें 2,00,000 रुपये का एकमुश्त मुआवजा प्रदान किया गया है और उन पीड़ित परिवारों का भी विवरण मांगा गया है, जिनके एक सदस्य को राज्य सरकार के वादे के अनुसार होम-गार्ड के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है।

पश्चिम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया

बंगाल और पार्टी के अनुभवी लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने राज्य सरकार पर इस संबंध में घोषणा होने के बाद भी प्रक्रिया में देरी करने का आरोप लगाया।

अपनी याचिका में चौधरी ने आरोप लगाया कि हालांकि मुआवजे की घोषणा इस साल 14 जुलाई को की गई थी, लेकिन आज तक केवल 17 परिवारों को ही मुआवजा मिला है।

अनुभवी कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि यह भी स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकार के वादे के मुताबिक वास्तविक पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा मिला या नौकरियां। उन्होंने ग्रामीण चुनावी हिंसा में घायल पीड़ितों के लिए मुआवजे के भुगतान के संबंध में प्रगति पर भी सवाल उठाया।



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