पाकुड़। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह प्रभारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ चौधरी एहसान मोईज के निर्देश पर सचिव शिल्पा मुर्मू की उपस्थिति में बाल दिवस के अवसर पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय रामचंद्रपुर में बच्चों के संरक्षण एवं संवर्धन के अधिकार पर जागरूकता शिविर आयोजित की गई।
प्रभात फेरी पाकुड़ प्रखंड के रामचंद्रपुर में निकली गई साथ ही विशेष जागरूकता सह आउटरीच कार्यक्रम के तहत विधिक जानकारी दी गई।
सचिव शिल्पा मुर्मू ने छात्रों को संबोधित करते हुए शैक्षिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में शिक्षा की भूमिका पर गहरा जोर देते हुए, सचिव मुर्मू ने कहा, “आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। शिक्षा के बिना, हम एक सशक्त भारत की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा के साथ-साथ, अपने भीतर जिज्ञासा पैदा करने की आवश्यकता है हमें समाज और राष्ट्र के लिए योगदान देना होगा।”
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शैक्षिक अधिकार: युवाओं को सशक्त बनाना
सचिव शिल्पा मुर्मू ने अपने संबोधन की शुरुआत युवाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देकर की। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है जिसका हर बच्चा हकदार है। शिक्षा पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं का हवाला देते हुए, उन्होंने दोहराया कि सरकारों को सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
सचिव ने 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम और इसके निहितार्थों पर चर्चा की। उन्होंने छात्रों से अपने शैक्षिक अधिकारों के बारे में जागरूक होने का आग्रह किया और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सचिव मुर्मू ने समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया जो विकलांग छात्रों सहित छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती है।
मौलिक अधिकार: व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना
मौलिक अधिकारों की ओर बढ़ते हुए, सचिव शिल्पा मुर्मू ने संवैधानिक गारंटी पर प्रकाश डाला जो प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। उन्होंने भारतीय संविधान में निहित समानता के अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और अन्य मौलिक अधिकारों की व्याख्या की। सचिव मुर्मू ने दूसरों के अधिकारों के प्रति सचेत रहते हुए इन अधिकारों को बनाए रखने की नागरिकों की जिम्मेदारी पर जोर दिया।
मौलिक कर्तव्य: जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण
सचिव मुर्मू ने अपने संबोधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मौलिक कर्तव्यों के लिए समर्पित किया, एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर अधिकारों पर चर्चा में नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां नागरिक विभिन्न अधिकारों के हकदार हैं, वहीं वे समाज और राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य भी निभाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51ए का हवाला देते हुए, उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को गिनाया जिसमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना शामिल है।
अधिकारों और कर्तव्यों के अंतर्संबंध पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “हमारे अधिकार जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के निर्माण के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने के साथ-साथ अपने मौलिक कर्तव्यों को पूरा करना आवश्यक है।”
सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना
अपने संबोधन के समापन खंड में, सचिव शिल्पा मुर्मू ने छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा को न केवल ज्ञान प्रदान करना चाहिए बल्कि सहानुभूति, करुणा और समाज के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के मूल्यों को भी स्थापित करना चाहिए। सचिव मुर्मू ने छात्रों को सामुदायिक सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेने और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने वाली पहल में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।
कार्यक्रम में डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के नुकुमुद्दिन शेख ने महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया और अन्य महत्वपूर्ण कानूनी अंतर्दृष्टि प्रदान की। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई, जिसमें कानूनी सहायता ढांचे के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के व्यापक अवलोकन के साथ-साथ कानूनी सहायता के लिए पात्र लोगों के अधिकारों को भी स्पष्ट किया गया।
बच्चों के अधिकारों और उससे आगे की रक्षा करना
श्री शेख ने कानूनी प्रणाली के भीतर बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के सर्वोपरि महत्व पर जोर दिया। उन्होंने नाबालिगों की सुरक्षा के लिए समर्पित कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता और समझ की आवश्यकता को रेखांकित किया। श्री शेख ने बच्चों के अधिकारों की वकालत करने में कानूनी प्रणाली की भूमिका पर प्रकाश डाला, खासकर दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण के मामलों में। उन्होंने कानूनी तंत्र के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की जिसका लाभ माता-पिता और अभिभावक बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने के लिए उठा सकते हैं।
निःशुल्क कानूनी सहायता: प्रक्रिया का अनावरण
श्री शेख ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को साझा किया। उन्होंने कानूनी सहायता प्राप्त करने से जुड़े कदमों और पात्रता निर्धारित करने वाले मानदंडों के बारे में विस्तार से बताया। श्री शेख ने कानूनी सहायता के हकदार व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया, और इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय बाधाओं को न्याय तक पहुंच में बाधा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को सक्षम कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार है और पूरी कानूनी कार्यवाही के दौरान उनके साथ सम्मान और निष्पक्षता से व्यवहार किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण एक समावेशी और न्यायसंगत कानूनी प्रणाली बनाने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।
बाल दिवस के अवसर पर, प्रधानाध्यापक श्री रविकांत ने छात्रों को भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों के बारे में बताया। संबोधन में, उन्होंने युवाओं और राष्ट्र के लिए नेहरू के दृष्टिकोण के जटिल विवरणों पर प्रकाश डाला, और एक बेहतर समाज को आकार देने में शिक्षा और सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि राष्ट्र की प्रगति में सार्थक योगदान देने के लिए भी ज्ञान को आत्मसात करने के महत्व को रेखांकित किया।
प्रधानाध्यापक ने नेहरू के धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के आदर्शों पर प्रकाश डाला और आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों को विविधता को अपनाने और समावेशिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया, जो बहुलवादी समाज के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक एकजुट और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रमुख सिद्धांतों के रूप में विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करने और सौहार्दपूर्वक सह-अस्तित्व के महत्व को रेखांकित किया गया था।
मंच का संचालन इंडियन कम्युनिटी क्लब के अध्यक्ष जेड एच विश्वास ने किया।
मौके पर पीएलवी याकूब अली, मोकमाउल शेख, उत्पल मंडल, नीरज कुमार राउत, शिक्षक अंजना टोप्पो, प्रकाश कुमार मंडल, सुदीप बाजरवॉ, सफीक अली, स्टाफ अमर कुमार सिंह, अध्यक्ष नजीर हुसैन, रूप विश्वास, डालीम शेख समेत छात्र छात्राऐ उपस्थित रहे।