- 20 से 22 फरवरी तक आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना कैम्प के बारे में जागरूकता फैला कर योग्य लाभुकों को शत प्रतिशत लाभान्वित करने का दिया निर्देश
- 50-60 वर्ष आयुवर्ग के महिलाओं, अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अनुसूचित जाति (SC) के व्यक्तियों को लाभांवित करने का दिया निर्देश
(धर्मेन्द्र सिंह) पाकुड़। गुरुवार देर शाम को उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल की अध्यक्षता में अबुआ आवास योजना एवं मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना की समीक्षा हेतु वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक आहूत किया गया।
बैठक में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने अबुआ आवास योजना अंतर्गत प्रखंडवार प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन तथा जियोटैगिंग की बिंदुवार समीक्षा करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को योग्य लाभुकों का चयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने योजना के तहत आये सभी आवेदनों का वेरिफिकेशन करते हुए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध आवेदन स्वीकृत कर सभी सुयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने प्रखंडवार प्राप्त आवेदन एवं स्वीकृति की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के विरुद्ध कम आवेदन स्वीकृत करने वाले संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को जल्द से जल्द कार्य में सुधारात्मक प्रगति लाते हुए लक्ष्य के विरुद्ध आवेदन स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
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इसके अलाव बैठक में उपायुक्त ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना की कार्य प्रगति की जानकारी ली। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग पदाधिकारी क्रांति रश्मि ने जानकारी देते हुए बताया कि अब 50 साल से अधिक आयु की महिलाओं को वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा एससी, एसटी कोटि के पुरूषों को भी ( जिनकी आयु 50 वर्ष एवं उससे अधिक) लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 50 साल के महिला, एससी, एसटी, पुरुषों में एससी, एसटी ( पुरुषों में जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य) को वृद्धावस्था पेंशन का निर्णय लिया गया है। पूर्व में वृद्धा पेंशन 60 की आयु के बाद मिलती थी, पर अब 50 वर्ष की आयु के बाद ही पेंशन मिलने लगेगी। इसके तहत लाभुक आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति और जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति जमा करें। आवेदन के जांचोपरांत योग्य लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि प्राप्त दिशा निर्देश के तहत पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार -प्रसार के साथ ही संभावित लाभुकों को पेंशन आवेदन प्रपत्र का वितरण सुनिश्चित किया जाना है। इसके उपरांत 20 फरवरी से 22 फरवरी 2024 तक इस कार्य हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नए संकल्प के आलोक में आवेदन करते समय यदि किसी पुरुष आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए दिए गए ऑनलाइन आवेदन के पावती रसीद के साथ पेंशन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आगामी 26 फरवरी तक प्राप्त सभी आवेदनों को स्वीकृति के उपरांत एनएसपी पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य भी सुनिश्चित करें।
बैठक में उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर, पाकुड़ बीडीओ, अंचलाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे।