Friday, November 15, 2024
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मतदाता सूचना पर्ची का वितरण कार्य: एक व्यापक पहल

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पाकुड़। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देशानुसार पूरे जिले में मतदाता सूचना पर्ची (वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप) का वितरण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। उन्होंने सभी आरओ और एआरओ को निर्देशित किया कि प्रत्येक मतदाता तक मतदाता सूचना पर्ची का वितरण सुनिश्चित करें, ताकि सभी मतदाता चुनाव से पूर्व अपने पोलिंग स्टेशन और मतदान प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकें।

20 नवंबर तक वितरण कार्य का लक्ष्य

जिला प्रशासन ने 20 नवंबर तक इस वितरण कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं इस कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) मतदाता के घर जाकर मतदाता सूचना पर्ची उपलब्ध करा रहे हैं और मतदाताओं को 20 नवंबर को मतदान के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं।

1014 मतदान केंद्रों से जुड़े मतदाता सूचना पर्ची और रंगीन वोटर कार्ड

जिले के 1014 मतदान केंद्रों से जुड़े बीएलओ न केवल मतदाता सूचना पर्ची प्रदान कर रहे हैं, बल्कि मतदाताओं को रंगीन वोटर कार्ड भी उपलब्ध करा रहे हैं। इस कार्ड के माध्यम से मतदाताओं को बताया जा रहा है कि ईवीएम से कैसे मतदान किया जाए। इसके अतिरिक्त, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई सुविधाएं जैसे सक्षम-ईसीआई ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप और सी-विजिल ऐप की भी जानकारी दी जा रही है, ताकि मतदाता पूरी प्रक्रिया से परिचित हों।

मतदाता सूचना पर्ची में महत्वपूर्ण जानकारियाँ

मतदाता सूचना पर्ची पर मतदाता के चुनावी क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल की गई हैं। पर्ची के आगे के भाग पर निर्वाचक नामावली में भाग संख्या, नाम, क्रम संख्या, पोलिंग स्टेशन का नाम और मतदान की तिथि अंकित है। साथ ही, पर्ची पर एक क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिससे मतदाता आवश्यक जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं।

पीछे के भाग पर पोलिंग स्टेशन का नक्शा, बीएलओ का नाम, बीएलओ का संपर्क नंबर, और मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों का विवरण दिया गया है। यह विवरण मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने में और मतदान प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेगा।

मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त न होने पर शिकायत सुविधा

यदि किसी मतदाता को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, तो वह 1950 हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत के बाद, संबंधित बीएलओ मतदाता के निवास स्थान पर पर्ची उपलब्ध कराएंगे, जिससे हर मतदाता तक इस महत्वपूर्ण जानकारी की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

इस व्यवस्था के माध्यम से जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी मतदाता चुनाव में शामिल होकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और मतदान प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाया जा सके।

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