पाकुड़ । 13.03.2023 को ग्राम पईकपाड़ा, विशनपुर एवं कदमा के 57 कार्डधारियों है। जो आपके जनवितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा उपायुक्त महोदय को आवेदन समर्पित किया गया था कि आपके द्वारा ई-पॉस मशीन से पर्ची निकालकर लाभुकों को दे दिया जाता है और आश्वासन दिया जाता है कि खाद्यान्न आने पर उपलब्ध करा देंगे। परंतु माह दर माह पर्ची निकालने के बाद भी आपके द्वारा खाद्यान्न नहीं दिया गया है। उक्त समर्पित आवेदन के आलोक में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ से जॉच कराया गया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जिसमें कार्डधारियों के द्वारा लगाया गया आरोप सही पाया गया।
उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी संजय कुमार दास ने चमेली एस.एच.जी. मालपहाड़ी जन वितरण प्रणाली विक्रेता (अनुज्ञप्ति संख्या 68/2009) का अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से किया गया रद्द, खाद्यान्न गबन 4,52,039 रूपए राशन वितरण नहीं करने का आरोप है, उपरोक्त राशि वसूली के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करने एवं नीलाम पत्र दायर करने का दिया निर्देश।
उपायुक्त वरुण रंजन के द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं डीलर को निर्देश दिया गया है कि जो डीलर खाद्यान्न वितरण नही करेंगे उनको ऊपर अब तीन तरह की कार्रवाई की जाएगी। पहला तो उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। दूसरा उसपर एफआईआर होगा, तीसरा उसके द्वारा किंतना खाद्यान का वितरण नही किया गया है। उसके समतुल्य राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र दायर किया जाएगा।
साथ ही साथ उपायुक्त वरुण रंजन के द्वारा निर्देश दिया गया है की जिस माह का खाद्यान्न वितरण करना है उसी माह में डीलर वितरण करना सुनिश्चित करें, जिन डीलरों के द्वारा उक्त माह में खाद्यान वितरण नहीं किया जाएगा वैसे डीलरों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि लाभुकों के बीच किसी तरह का कटौती किए बिना राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई भी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता कम राशन देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को किसी भी राशन कार्डधारी का हक न मारने की सख्त हिदायत दी गई है, साथ ही कहा कि इस प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी। सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को समय पर राशन उठाव और वितरण करने का निर्देश दिया गया।