पाकुड़। किसी सक्षम पदाधिकारी के अनुमति बिना अनुज्ञप्ति स्थल से भिन्न स्थल पर सरकारी खाद्यान्न रखने व दुकान का संचालन करने, शत प्रतिशत लाभुकों को खाद्यान्न वितरण नहीं करने, बिना कांटा वाट अनुज्ञप्ति के खाद्यान्न वितरण करने, किसी भी प्रकार का पंजी संधारण नहीं करने अवशेष खाद्यान्न का भंडारण नहीं रखने, विभागीय पत्रचारों का जवाब नहीं देने कारण डीएसओ ने जन वितरण शम्मा आरा स्वयं सहायता समूह, निलंबित जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-छक्कुधारा, प्रखंड महेशपुर (अनुज्ञप्ति सं०- 15/2009) को तत्काल प्रभाव से रद्द किया।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी महेशपुर के द्वारा दिनांक 05.09.2023 को शम्मा आरा स्वयं सहायता समूह, निलंबित जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत छक्कुधारा, प्रखंड- महेशपुर, जिला- पाकुड़ (अनुज्ञप्ति सं0-15/2009) का जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नवत हैं:-
दिनांक 12.05.2023 द्वारा किसी सक्षम पदाधिकारी के अनुमति बिना अनुज्ञप्ति स्थल से भिन्न स्थल पर सरकारी खाद्यान्न रखने व दुकान का संचालन करने, शत प्रतिशत लाभुकों को खाद्यान्न वितरण नहीं करने, बिना कांटा वाट अनुज्ञप्ति के खाद्यान्न वितरण करने, किसी भी प्रकार का पंजी संधारण नहीं करने अवशेष खाद्यान्न का भंडारण नहीं रखने, विभागीय पत्रचारों का जवाब नहीं देने कारण आपको निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई थी।
साथ ही साथ अवशेष खाद्यान्न संबद्ध विक्रेता ख्वाजा गरीब नवाज स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया था। परंतु आपके द्वारा अवशेष खाद्यान्न संबद्ध विक्रेता को उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महेशपुर के द्वारा अवशेष खाद्यान्न संबद्ध विक्रेता ख्वाजा गरीब नवाज स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया था, परंतु आपके द्वारा अवशेष खाद्यान्न संबद्ध विक्रेता को उपलब्ध नहीं कराया गया है। आपके द्वारा बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना ही व्यापार स्थल परिवर्तन कर लिया गया है। माह सितम्बर, 2022 से दिसम्बर 2022 का PMGKAY मद का अवितरित अवशेष 71.99 क्विंटल खाद्यान्न
आपके पास भंडारित है। जिसे अब तक संबद्ध विक्रेता को उपलब्ध नहीं कराया गया है।
माह सितम्बर 2022 से दिसम्बर 2022 का PMGKAY मद का अवितरित अवशेष 71.99 क्विंटल खाद्यान्न आपके पास भंडारित रहने के कारण माह अगस्त, 2023 का आवंटन शून्य है तथा भंडारित खाद्यान्न को संबद्ध विक्रेता को उपलब्ध नहीं कराने के कारण संबंधित कार्डधारियों को खाद्यान्न से वंचित रहना पड़ रहा है. जिसके लिए आप जिम्मेदार है। उक्त परिपेक्ष्य में अनियमितता के कारण रद्द करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज स्वयं सहायता समूह,पंचायत छक्कुधारा के साथ संबद्ध करने की अनुशंसा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महेशपुर के द्वारा की गई है।