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नई दिल्ली:
पहली बार, जम्मू-कश्मीर में पुलिस ने जमानत पर रिहा आतंकी आरोपियों पर नजर रखने के लिए एक जीपीएस ट्रैकर पायल पेश किया है। शनिवार को जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी को डिवाइस बांध दी गई।
यह भारत का पहला मामला है जहां पुलिस ने किसी आरोपी के हर पल पर नजर रखने के लिए ऐसा उपाय अपनाया है।
अधिकारियों के अनुसार, जमानत पर छूटे आरोपियों पर निगरानी रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ट्रैकर पायल का उपयोग पहले से ही किया जा रहा है।
आरोपी की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए, जमानत पर बाहर आए व्यक्ति के टखने के चारों ओर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा उठाए जाने वाले प्रमुख उपायों में से एक है।
जमानत पर छूटे आरोपियों पर ट्रैकर पायल लगाने से अब निगरानी की एक और परत जुड़ गई है।
पुलिस ने कहा कि यह उपकरण जम्मू में विशेष एनआईए अदालत के आदेश के बाद पेश किया गया था।
अदालत ने पुलिस को आतंकवाद से संबंधित मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति पर जीपीएस ट्रैकर पायल लगाने का निर्देश दिया था।
आरोपी गुलाम मोहम्मद भट को कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत टेरर-फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसने जमानत के लिए आवेदन किया था।
अदालत ने जमानत शर्तों के तहत भट की कड़ी निगरानी करने को कहा और पुलिस को आरोपी पर जीपीएस ट्रैकर पायल लगाने का निर्देश दिया।
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