Monday, June 2, 2025
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कम उम्र में शादी कराना अथवा करना कानूनी अपराध है: चन्दन रविदास

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पाकुड़ । झालसा रांची के निर्देशानुसार ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के बाल कृष्ण तिवारी के निर्देश पर डोर टू डोर जागरूकता अभियान के तहत् महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत विशुनपुर गांव में लोगो को जागरूक की गई।

उक्त कार्यक्रम में पीएलवी चन्दन रविदास ने कहा कि कम उम्र में शादी कराना अथवा करना कानूनी अपराध है। इसके कई नुकसान का जिक्र किया, साथ ही डायन प्रथा के बारे में लोगो के बीच जागरूकता फैलाई गई ताकि अपराध न हो और इससे बचा जा सके।

ऐसे तमाम कानूनी जानकारी के आलावे सरकार द्वारा चल रही योजनों के बारे में जागरूक की आवेदन प्राप्त किया गया।

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