Saturday, May 10, 2025
Home30 सितंबर से पहले नहीं भरा होल्डिंग टैक्स नहीं तो देना होगा...

30 सितंबर से पहले नहीं भरा होल्डिंग टैक्स नहीं तो देना होगा पेनाल्टी

देश प्रहरी की खबरें अब Google news पर

क्लिक करें

[ad_1]

उधव कृष्ण/पटना.पटना नगर निगम की झोली में इस बार धन की वर्षा हुई है. वहीं टैक्स धारकों को भी लाभ दिया गया है. पिछले 03 महीने के दौरान 66,634 होल्डिंग टैक्स धारकों ने टैक्स में 05 प्रतिशत का लाभ लिया. पटना नगर निगम को इससे 25 करोड़ 35 लाख रुपए राजस्व प्राप्त हुआ, इसमें 50 प्रतिशत नागरिकों द्वारा आनलाइन टैक्स का भुगतान किया गया है. नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने बताया कि राजस्व वसूली की शुरुआत अच्छी हुई है. इस वर्ष नगर निगम खुद राजस्व वसूली का कार्य कर रहा है, जबकि पिछले वर्ष निजी एजेंसी द्वारा इस कार्य को करवाया गया था.

आंकड़ों के मुताबिक 66,634 में 36,684 नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यम से होल्डिंग टैक्स का भुगतान किया है. बता दें कि नगर निगम की वेबसाइट को ग्राहक सुलभ बनाने हेतु ऑप्टिमाइज किया गया है. इससे ऑनलाइन टैक्स भुगतान करना आसान हो गया है. शायद यही कारण है कि 50 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कैश भुगतान करने की बजाए आनलाइन, वेबसाइट, क्यूआरकोड, पेटीएम व अन्य माध्यमों से होल्डिंग टैक्स भुगतान किया है.



36 हजार लोगों ने ऑनलाइन भरा टैक्स
इस वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष 54,600 लोगों ने होल्डिंग टैक्स भरा था. जिससे तकरीबन 20.75 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली हुई थी. जबकि इस बार 12,034 अधिक लोगों ने टैक्स का भुगतान किया है. नगर आयुक्त की माने तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी चंद दिनों में एक्टिव हो जाएगा, इसके बाद आनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी.संपत्ति कर जमा करने से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के निवारण हेतु आप टॉल फ्री नंबर 155304 पर भी संपर्क कर सकते हैं.

फिलहाल बिना छूट और पेनाल्टी के भर सकते हैं टैक्स
बता दें कि पटना नगर निगम के अधीन आने वाले लोगों को जुलाई से सितंबर माह के बीच किसी भी तरह का छूट नहीं मिलेगा. हालांकि, सितंबर माह के अंत तक उन्हें कोई अतिरिक्त जुर्माना भी नहीं देना होगा. लेकिन अक्टूबर माह के बाद से होल्डिंग टैक्स के भुगतान पर उन्हें 1.5 प्रतिशत का जुर्माना लगेगा. ऑनलाइन टैक्स भुगतान हेतु आप पटना नगर निगम की ऑफिशियल वेबसाइट
अथवा सीधे इस लिंक पर कर सकते हैं. https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public/property/search_property.html?fwd_url=demand_details

Tags: Bihar News, Bihar News in hindi, Local18, PATNA NEWS

[ad_2]

Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments