पाकुड़। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त मनीष कुमार ने विधानसभा आम चुनाव 2024 के निमित्त बुजुर्ग (85 वर्ष से अधिक) और दिव्यांग (40% से अधिक दिव्यांगता वाले) मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश प्रेषित किया है। इस संदेश में उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार इन विशेष मतदाताओं को घर बैठे पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस सुविधा का उद्देश्य उन मतदाताओं को सहायता देना है, जो शारीरिक कारणों से मतदान केंद्रों पर नहीं आ सकते।
होम वोटिंग के लिए विशेष सर्वेक्षण
पाकुड़ जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के माध्यम से एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में AVSC (85 वर्ष से अधिक) और AVPD (40% से अधिक दिव्यांगता वाले) मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित मतदाताओं को प्रपत्र-12D प्रदान किया जा रहा है, जो कि होम वोटिंग के लिए आवश्यक सहमति पत्र है। इसके माध्यम से इन विशेष मतदाताओं की सहमति प्राप्त की जा रही है ताकि वे घर बैठे मतदान कर सकें।
छुटे हुए मतदाताओं के लिए प्रपत्र-12D की व्यवस्था
यदि किसी भी AVSC या AVPD श्रेणी के मतदाता को प्रपत्र-12D नहीं मिला है या वे इस सुविधा के लिए छुट गए हैं, तो वे अपने बीएलओ या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें पोस्टल बैलेट कोषांग, पाकुड़ में जाकर अपना आवेदन प्रपत्र-12D में जमा करना होगा। यह आवेदन नया समाहरणालय परिसर स्थित जिला सामान्य शाखा, पाकुड़ में 27 अक्टूबर 2024, अपराह्न 5:00 बजे तक जमा किया जा सकता है।
जिले में इस विशेष सुविधा का उद्देश्य उन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को सहूलियत देना है, जो किसी कारणवश मतदान केंद्रों पर नहीं पहुँच सकते। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में किए जा रहे इस प्रयास से लोकतंत्र के प्रति इन विशेष मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। यह कदम चुनाव आयोग की ओर से हर वर्ग के मतदाता को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है।