पाकुड़। झालसा रांची के निर्देशानुसार कल शानिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्रभारी अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ कुमार क्रांति प्रसाद के निर्देश पर सचिव अजय कुमार गुड़िया की अध्यक्षता में सभी थाना के पुलिस अधिकारी एवम् रोड सेफ्टी मैनेजर के बीच हिट एंड रन मामले को लेकर अहम बैठक की गई।
उक्त कार्यक्रम में बताया गया, तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना थाना में देने एवम् हॉस्पिटल में पहुंचाने में जो मदद करती हैं उसे पांच हज़ार रुपए पुरस्कर स्वरूप दिया जायेगा। साथ ही मृत व्यक्ति का दाह संस्कार के लिए उनके परिवार वालों को तत्काल अंचल पदाधिकारी के द्वारा 20,000 बीस हज़ार रुपए का प्रावधान बन रही है। इनकी सूचना रोड सेफ्टी मैनेजर ने दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के सचिव अजय कुमार गुड़िया ने कहा कि 24 घंटे के अंदर (FAR) प्रथम दुर्घटना प्रतिवेदन की सूचना कमिटी या संबंधित पदाधिकारी को देना है। मामले को लेकर पीड़ित के हित में मिलने वाली सहायता( क्लेम वाद) और ऐसे दुर्घटना को अंजाम देने वाले पर कानूनी कारवाई से संबंधित कई महत्वपूर्ण आवश्यक निर्देश दी गई।
इस बैठक में रोड सेफ्टी मैनेजर ने संबंधित हिट एंड रन मामले को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी।