Tuesday, April 15, 2025
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निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण एवं मान्यता प्रक्रिया को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक

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शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम के तहत बुलाई गई बैठक

झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के आलोक में पाकुड़ अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, पाकुड़ में किया गया। इस बैठक का उद्देश्य जिले के सभी निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण की पारदर्शिता सुनिश्चित करना एवं विद्यालय स्तर और जिला स्तर पर शुल्क समिति का गठन करना था।


निजी विद्यालयों से मांगी गई तीन वर्षों की शुल्क विवरणी

बैठक के दौरान जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों से उनके संस्थान में विगत तीन वर्षों में छात्रों से लिए गए शुल्क की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही, निर्देश दिया गया कि तीन वर्षों का शुल्क विवरण शीघ्र जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाए, ताकि आगे की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके।


स्कूल बसों की स्थिति एवं सुरक्षा पर विशेष चर्चा

बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, पाकुड़ ने विद्यालयों की परिवहन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल अपने बस शुल्क, प्राथमिक उपचार बॉक्स की उपलब्धता, वाहनों की फिटनेस, चालकों की जानकारी, उनके नाम एवं मोबाइल नंबर सहित पूरी सूची जिला परिवहन कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराएं। यह व्यवस्था छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।


गरीब छात्रों के लिए शिक्षा का अवसर सुनिश्चित करने पर जोर

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत 25% गरीब एवं वंचित वर्ग के छात्रों के नामांकन के विषय पर भी बैठक में विशेष चर्चा की गई। साथ ही विद्यालयों के साथ इन छात्रों को नामांकन शुल्क में छूट दिए जाने पर विचार किया गया और उनके नामांकन की प्रक्रिया पारदर्शी लाने को कहा गया।


गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को दी गई चेतावनी

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि जिले में जो भी निजी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, उन्हें तत्काल मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। बिना मान्यता के विद्यालय संचालन पूर्णतः अवैध माना जाएगा और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी संस्थानों को समय रहते इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कहा।


जिला समिति के लिए चयनित हुए दो प्रमुख विद्यालयों के प्राचार्य

जिला स्तर पर गठित शुल्क समिति के लिए ICSE बोर्ड की ओर से संत जोसेफ स्कूल, पाकुड़ के प्राचार्य तथा CBSE बोर्ड की ओर से DPS स्कूल, पाकुड़ के प्राचार्य को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। यह समिति जिले के निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण की निगरानी करेगी एवं पारदर्शिता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी।


बैठक में वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी प्राचार्य रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़, जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़, जिला परिवहन पदाधिकारी, पाकुड़ सहित जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने बैठक में उठाए गए बिंदुओं पर सहमति जताई एवं प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने का आश्वासन दिया।


यह बैठक जिले के शिक्षा तंत्र को अधिक पारदर्शी एवं न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे छात्रों एवं अभिभावकों को सीधा लाभ मिलेगा।

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