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गया. बिहार में गया के बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को आरोप से मुक्त कर दिया है. चर्चित रोडरेज कांड में रॉकी यादव समेत तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया है. पुलिस द्वाका कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने आरोपों से मुक्त कर दिया. जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव, उसके दोस्त टेनी यादव और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को इस केस में बरी किया गया.
पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया है. जानकारी के अनुसार कोर्ट में बिहार सरकार और पुलिस यह साबित करने में विफल रही कि इन तीनों ने ही हत्या की घटना को अंजाम दिया था, लिहाजा संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया गया. रॉकी यादव समेत तीनों अभियुक्तों को हाईकोर्ट के द्वारा निचली अदालत के द्वारा सुनाई गई सजा को भी रद्द कर दिया गया. निचली अदालत ने तीनों को इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर तीनों से कोई जुर्माना वसूला गया है तो उसे भी वापस किया जाए. बता दें कि यह घटना 7 मई 2016 की है जब आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ बोधगया से एक पार्टी अटेंड कर गया अपनी कार से लौट रहा था. रामपुर थाना क्षेत्र के जेल रोड में रॉकी यादव जा रहा था. तभी उसके पीछे से एक तेज रफ्तार कार आगे बढ़ गई. आरोप था कि कार के ओवरटेक करने के बाद रॉकी यादव व उनके दोस्तों के द्वारा पीछे से कार पर गोली चला दी गई.
गोली चलने से कार के पीछे बैठे आदित्य सचदेवा की घटनास्थल पर मौत हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में कार पर सवार पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव, रॉकी यादव के दोस्त टेनी यादव और पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के एक बॉडीगार्ड राजेश कुमार को अभियुक्त बनाया गया था जो फिलहाल तक जेल में बंद थे.
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Tags: Bihar News, Crime News, Gaya news
FIRST PUBLISHED : July 20, 2023, 23:21 IST
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