पाकुड़। झालसा रांची के निर्देशानुसार सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बाल कृष्ण तिवारी के निर्देश पर सचिव शिल्पा मुर्मू के मार्गदर्शन में तारानगर पंचायत के तारानगर, अनुपानगर, कुसमानगर, लखीनारायणपुर समेत इलामी पंचायत में विशेष जागरुकता सह आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के तहत पीड़ित मुआवजा, महिला सशक्तिकरण समेत कानूनी जानकारी से दूर सुदूर ग्रामीण इलाकों के लगभग 22 सौ लोगों को जागरूक की गई।
मोटर दुर्घटना केस से संबंधित जानकारी देते हुए पीएलवी कमला राय गांगुली ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना होने पर पीड़ित परिवार को उनके क्षतिपूर्ति हेतु पीड़ित मुआवजा का प्रावधान है।
वहीं मैनुल शेख ने कहा कि पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाने के उद्देश्य से झारखंड परिवहन विभाग में वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2019 लागू किया गया है।
पीएलवी सायेम अली ने बताया कि दुर्घटना के 6 माह के अंदर क्लेम कैसे करना जरूरी है उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी मामले से संबंधित कागजात की मांग कर एफआईआर दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया हेतु मामले को आगे बढ़ाती हैं।
पीएलवी पिंकी मंडल ने बताया पीड़ित मुआवजा केस में पुलिस का रोल बहुत अहम है निर्धारित समय सीमा के अंदर मामला को न्यायालय तक भेजना उनकी जिम्मेवारी होती है।
पीएलवी याकूब अली ने कहा कि दुर्घटना के 90 दिन के अंदर डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दाखिल करना जरूरी है इंजरी या मौत दोनों केस में मुआवजा का प्रावधान है।
वहीं पीएलवी उत्पल मंडल और नीरज कुमार राउत ने सयुक्त रूप से संबोधित करते हुए ग्रामीणों को बताया कि मोटर वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित दावा याचिका के साथ निम्न दस्तावेज का होना अनिवार्य है जैसे दुर्घटना के संबंध में दर्ज प्राथमिक के प्रति, मौत के मामले में दावेदार और मृत्यु को की पहचान के दस्तावेज, उपचार रिकॉर्ड, मृतक की शैक्षणिक योग्यता, मृत्यु या घायल के आय प्रमाण पत्र, पीड़ित की उम्र के बारे में दस्तावेज, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर नोट, मृतक के साथ दावेदार के संबंधों का ब्योरा इत्यादि समेत अन्य जरूरी कागजात यदि हो तो। साथ ही महिला सशक्तिकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
मौके पर कमला राय गांगुली, पिंकी मंडल, मैनुल शेख, उत्पल मंडल, याकूब अली, सायेम अली, नीरज कुमार राउत समेत पंचायत के ग्रामीण उपस्थित रहे।