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सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला
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झारखंड के पलामू जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने और उसके शव को जलाने के दोषी दो लोगों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों ने 23 साल पहले इस वारदात को अंजाम दिया था।
11 नवंबर 1999 को आरोपियों रामा भुइयां और कलुआ भुइयां ने छतरपुर थाना क्षेत्र में लखन भुइयां नाम के व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए पास के जंगल में ले गए और जला दिया।
वारदात के 23 साल बाद इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने शुक्रवार को रामा भुइयां और कलुआ भुइयां को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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