पाकुड़। उपायुक्त के निर्देशानुसार दो जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर बड़ी कार्रवाई करते हुए निम्न जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया
(01) महेशपुर प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता, बैजुन मरांडी, पंचायत-चण्डालमारा, अनुज्ञप्ति संख्या-04/2002 को किरासन तेल वितरण मामले में घोर अनियमितता के कारण कई बार स्पष्टीकरण किया गया,परंतु स्पष्टीकरण का जवाब नहीं आने से विक्रेता को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
(02)पाकुड़िया प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता,चम्पा बाहा एस.एच.जी,पंचायत-गणपुरा, अनुज्ञप्ति संख्या-28/2009 को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरण करने एवं लाभुकों के द्वारा आपके विरुद्ध दिनांक- 22.07.2023 को सड़क जाम कर अवरूद्ध करने के आरोप में कई बार स्पष्टीकरण की मांग की गई, परंतु स्पष्टीकरण का कोई जवाब समर्पित नहीं किये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है।
साथ ही सभी पाकुड़ जिलान्तर्गत सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को निम्न निर्देश दिया जाता है:-
(01) ई-पाॅस मशीन में जितना आवंटन प्रदर्शित करता है, उतने खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित किया जाय।
(02) ई-पाॅस मशीन में आवंटन के अनुसार वितरण नहीं किये जाने पर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।