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2023-08-31 10:08 GMT
सीजेआई: तो आपने 3 संविधान शक्तियां दी हैं- मूल संविधान शक्ति, सहायक संविधान शक्ति, संशोधनात्मक संविधान शक्ति।
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द्विवेदी: चौथा अनुच्छेद 3 और 4 के प्रावधानों की तरह है जहां राज्यों की अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है।
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(यह लेख देश प्रहरी द्वारा संपादित नहीं की गई है यह फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)
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