(धर्मेन्द्र सिंह) पाकुड़। पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान, गोवा के सहयोग से झारखण्ड राज्य के जलाशयों/जलप्रपातों के निकट रहने वाले स्थानीय नाविक, पर्यटन मित्र एवं प्रशिक्षण के लिए अन्य इच्छुक अभ्यर्थी जिनकी आयु दिनांक -15.02.2024 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष के मध्य हो, प्रशिक्षण हेतु खेलगाँव, राँची/कांके जलाशय, राँची / पतरातू जलाशय, रामगढ़ में “Life Saving Techniques -Water Sports (LST-WS), Power Boat handling-Tiller (PBH-T) & Personal Watercraft (Jet-ski) Training” कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, नये प्रशिक्षुओं के लिए लगभग 02 (दो) सप्ताह का होगा। पूर्व में Life Saving Techniques ट्रेनिंग में प्राप्त लाइसेंस प्रशिक्षुओं के लिए License Revalidation/Renewal कार्यक्रम लगभग 01 (एक) सप्ताह का होगा। प्रशिक्षण की शुरूआत माह-मार्च, 2024 के प्रथम सप्ताह में संभावित है।
इच्छुक अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदन पर्यटन निदेशालय, झारखंड, राँची को उपलब्ध करायेंगे
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यह पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण है, उक्त प्रशिक्षण के समाप्ति पर सफल उम्मीदवारों को लाइसेंस दिया जाएगा, जिसकी वैधता दो (02) वर्षों की होगी। प्रशिक्षण के लिए योग्य उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। पशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर “पहले आये पहले पाये” (First Come First Serve) के आधार पर किया जाएगा।
साधारण डाक / निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट / अथवा व्यक्तिगत रूप से हाथों हाथ आवेदन समर्पित करने अथवा गुगल फार्म के माध्यम से आनलाईन आवेदन जमा करने (जिसका लिंक विभागीय वेब साईट (https://tourism.jharkhand.gov.in) से प्राप्त कर सकते है) की अंतिम तिथि 23.02.2024 है।
उम्मीद्वार आवेदन प्रपत्र एंव अन्य सम्बंधित जानकारियां विभागीय वेब साईट (https://tourism.jharkhand.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार के चयन में निम्न शर्तो का अनुपालन किया जायेगा :- (i) उम्मीदवार के लिये पूर्ण तैराकी अनिवार्य है, 3 मिनट में 100 मोटर को तैराकी आवश्यक पात्रता-शर्त्त है। इसके बिना उम्मीदवार का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
(ii) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होना चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
(iii) उम्मीदवारों के चयन में वरीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिससे वे भविष्य में अधिकतम आयु के प्रतिबंध से प्रभावित न हो।