पाकुड़, 30 दिसंबर 2024 – सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी साईमन मरांडी की अध्यक्षता में पाकुड़ शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना था।
सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक (एलडीएम), एसबीआई, और चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि सभी बैंक शाखाओं और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। यह अधिष्ठापन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस) की धारा 163 (सीआरपीसी-144) के तहत अनिवार्य किया गया है।
कैमरा लगाने के मानक:
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- एक कैमरा प्रतिष्ठान के अंदर फोकस करेगा।
- दूसरा कैमरा प्रतिष्ठान के बाहर सड़क की ओर फोकस करेगा।
इससे सुरक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निगरानी को बेहतर बनाया जा सकेगा।
बैठक में भागीदारी
बैठक में नगर परिषद के प्रशासक, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, एसबीआई मेन ब्रांच के शाखा प्रबंधक, और पाकुड़ जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने इस पहल का समर्थन किया और सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन के कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का संकल्प लिया।
उद्देश्य
यह कदम पाकुड़ के शहरी क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की निगरानी, व्यापारिक सुरक्षा और बैंकिंग संचालन की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने सभी संबंधित संस्थानों से अपील की कि वे इस निर्देश का पालन करें और इसे प्राथमिकता दें।
सुरक्षा में सुधार की दिशा में सकारात्मक पहल
पाकुड़ शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन से सुरक्षा तंत्र में सुधार होगा और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सकेगा।