पाकुड़ । जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी क्रशर संचालनकर्त्ताओं को बोल्डर के क्रय संबंधी चालान तथा उससे तैयार चिप्स / डस्ट तथा विक्रय संबंधी पंजी का संधारण कर उसे क्रशर स्थल पर ही रखने का निदेश दिया गया, ताकि निरीक्षण दल द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा सके।
क्रशर परिसर में सीसीटीवी कैमरा का करें संधारण
जिला खनन पदाधिकारी ने सभी क्रशर संचालकों को क्रशर परिसर में सीसीटीवी संधारित कराने का निर्देश दिया गया, ताकि क्रशर परिसर में आने जाने वाले वाहनों की निगरानी एवं जांच हो सके।
जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ट्रैक्टर द्वारा रात्रि में बिना परिवहन चालान के पत्थर खनिज के परिवहन की शिकायत जिला प्रशासन को लगातार प्राप्त हो रही है। इस संबंध में विगत कई बार बैठक कर अनुज्ञप्तिधारिओं को बिना परिवहन चालान का खनिज का विक्री नही करने हेतु निर्देश दिया गया।
विदित हो कि अवैध परिवहन रोकथाम हेतु वाहन के मालिक एवं चालकों के साथ-साथ क्रशर संचालकों की भी जबावदेही होती है। जांच के दौरान बिना परिवहन चालान के पत्थर से लदे ट्रैक्टरों को जप्त कर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए संबंधित डीलर अनुज्ञप्ति को एक माह के लिए निलम्बित भी किया गया है। परन्तु अभी भी बगैर परिवहन चालान के ट्रैक्टरों के माध्यम से पत्थर विक्री किये जाने का मामला प्रकाश में आ रहा है, जो अत्यन्त खेदजनक है। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का पहचान करते हुए उनके अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए शेष अवधि के लिए अनुज्ञप्ति रद्द करने पर निर्णय लिया जायेगा।
इसके अलावा जिला खनन पदाधिकारी द्वारा सभी क्रशर संचालनकर्त्ताओं को क्रशर, भंडारण स्थल का सीमा संधारण, साईनबोर्ड संधारण के साथ साथ प्रदूषण पर्षद के स्थापित नियमों, नियामकों एवं मानदण्ड का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया गया। साथ ही गर्मी को देखते हुए क्रशर युनिट को चलाने में बिजली का उपयोग कम की जाय तथा पीक टाइम में बिजली बचत हेतु अपने क्रशर मशीन को बन्द ही रखा जाय। बैठक में उपस्थित क्रशर संचालकों द्वारा एक सप्ताह के अन्दर दिये गये सुझावों एवं निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया।