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गौरव सिंह/भोजपुर.मुस्लिम समाज में तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार मदद कर रही है. जानकारी के अभाव में महिलाएं आवेदन नहीं कर पा रहीं हैं. इस साल आरा अल्पसंख्यक विभाग को आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. पदाधिकारी ने कहा आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार आर्थिक मदद कर रही है. योजना के तहत राज्य सरकार एकमुश्त 25 हजार रुपये की मदद देती है. ताकि ऐसी तलाकशुदा महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं. योजना के पीछे उद्देश्य है कि स्वरोजगार कर ऐसी महिलाएं अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें.
यहां बता दें कि यह राशि जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जांचोपरांत बिहार राज्य अल्पसंख्यक निगम के अनुशंसा पर लाभुक के खाते में भेजती है. लेकिन इस योजना के तहत एक लाभुक को एक ही बार लाभ दिया जाना है. अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यकता या तलाकशुदा महिला सहायता योजना के लाभ के लिए किसी भी कार्यदिवस को आवेदन कर सकते हैं. प्राप्त आवेदन की जांच बीडीओ,पंचायत या अल्पसंख्यक विभाग के स्तर से करवाया जाता है. योजना का लाभ लेने के पात्र लाभुकों को सहायता राशि दी जाती है.
लाभ के लिए ये हैं पात्र
इस योजना का लाभ 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच की महिलाओं को मिलता है. आवेदक की आय श्रोत चार लाख रुपये से अधिक नहीं हो. पति के तलाकशुदा होने प्रमाण पत्र के साथ दो स्थानीय गवाहों का होना जरूरी है. सामाजिक कुरीतियों का शिकार बनी मुस्लिम परित्यक्ता महिला जिसकी शादी पूर्व में हो चुकी है. लेकिन पति द्वारा दो वर्षों या उससे अधिक अवधि से परित्याग कर दिया गया हो या उसके जीवन यापन की कोई व्यवस्था नहीं है. इसके अलावा पूर्ण मानसिक अपंगता से पति अपने परिवार का भरण-पोषण करने में अक्षम हो.
इन्हें माना जायेगा तलाकशुदा
वैसी अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला जिसे पति ने तलाक दिया हो. उसके जीवनयापन की कोई व्यवस्था न हो. गौरतलब है कि मुस्लिमों में धार्मिक प्रावधान के तहत आपसी विवाद, जमीन जायदाद, तलाक के मामले व अन्य विवादों का निपटारा मुस्लिम शरई अदालत में पंजीकृत काजी द्वारा तलाक होने का प्रमाणपत्र की ही मान्यता है. तलाक के बाद शादी हो जाने पर योजना के लाभ से वँचित हो जाना पड़ेगा.
क्या कहते हैं पदाधिकारी
भोजपुर जिला के अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी प्रकाश कुमार बताते है कि तलाकशुदा या फिर परित्यक्त मुस्लिम महिला को स्वरोजगार से जोड़ने को सरकार प्रतिबद्ध है. इस योजना के तहत 25 हजार रुपया दिया जा रहा है. जिला में पिछली बार बहुत महिलाएं इस योजना का लाभ ले चुकी है लेकिन इस साल में अब तक एक भी आवेदन नहीं आया है.अब कोई भी तलाकशुदा महिला ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं या अल्पसंख्यक विभाग में जा कर आवेदन करा सकती है.
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Tags: Bhojpur news, Bihar News, Local18
FIRST PUBLISHED : July 28, 2023, 16:52 IST
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