Wednesday, February 25, 2026
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धर्मेन्द्र सिंह

राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026: अधिकतम वाद निस्तारण को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ की अहम बैठक

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🔷 बैठक का उद्देश्य: राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाना

नालसा, नई दिल्ली एवं झालसा, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के तत्वावधान में आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लंबित मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करना था, ताकि आम जनता को सुलभ एवं त्वरित न्याय मिल सके।

⚖️ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर हुई पहल

यह बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ दिवाकर पांडे के निर्देश पर आयोजित की गई। उनके मार्गदर्शन में लोक अदालत को प्रभावी और परिणामकारी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार रूपा बंदना किरो ने की, जिनके नेतृत्व में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

🏦 बैंक अधिकारियों के साथ मामलों के निष्पादन पर चर्चा

बैठक में जिले के विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान विशेष रूप से लंबित ऋण वसूली मामलों, प्री-लिटिगेशन प्रकरणों एवं अन्य सुलह योग्य वादों के शीघ्र निस्तारण को लेकर चर्चा की गई। सचिव रूपा बंदना किरो ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने संस्थानों में लंबित मामलों की विस्तृत सूची तैयार करें और संबंधित पक्षकारों को समय पर नोटिस जारी करें, ताकि अधिकतम मामलों का निपटारा लोक अदालत में संभव हो सके।

📑 अधिकतम मामलों के निस्तारण पर विशेष जोर

बैठक के दौरान इस बात पर विशेष बल दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर समाधान हो। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होगा और पक्षकारों को त्वरित राहत मिलेगी। अधिकारियों को यह भी कहा गया कि वे आम लोगों को लोक अदालत की उपयोगिता एवं लाभों के बारे में जागरूक करें, ताकि वे स्वेच्छा से अपने मामलों के समाधान हेतु आगे आएं।

🤝 लोक अदालत: सुलभ और त्वरित न्याय का माध्यम

राष्ट्रीय लोक अदालत देशभर में एक ऐसा मंच है, जहां विभिन्न प्रकार के सिविल, बैंकिंग, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक एवं अन्य समझौता योग्य मामलों का निस्तारण बिना किसी जटिल प्रक्रिया के किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को कम समय, कम खर्च और सरल प्रक्रिया के माध्यम से न्याय उपलब्ध कराना है।

📌 अधिकारियों की उपस्थिति और प्रतिबद्धता

बैठक में संबंधित बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से यह स्पष्ट है कि आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों के निस्तारण की संभावना है।


यह बैठक न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ द्वारा की जा रही यह पहल निश्चित रूप से आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने में सहायक सिद्ध होगी।

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