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संतोष कुमार गुप्ता/ छपरा.18 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट निर्गत करने का आदेश छपरा कोर्ट ने दिया है. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु शर्मा ने रसूलपुर थाना कांड संख्या 120/19 के एनआई एक्ट विचारण संख्या 2676/23 के अभियुक्त रसूलपुर थाना के धानाडीह ग्राम निवासी बिहार के मशहूर गायक और भोजपुरी कलाकार शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के बंध पत्र को निरस्त करते हुए गैर जमानती अधिपत्र जारी करने का आदेश दिया है. पूर्व में अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत कराया गया था. परंतु पिछले कई तिथियों से वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो. रहे थे। जिससे न्यायालय का कार्य बाधित चल रहा था विचारण वाद पुलिस पेपर के लिए चल रहा था.
चेक बाउंस जुड़ा हुआ है मामला
बता दें किरसूलपुर थाना क्षेत्र के असहनी ग्राम निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाना में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें दर्शाया था कि खरीदगी जमीन को बेचने के लिए शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख 7 हजार रुपये में बात हुई थी. जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 4 जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी. नगद रुपये के एवज में खेसारी लाल यादव ने 18 लाख का चेक दिया था जो उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाता में जमा कर दिया. यह चेक 24 जून को वापस आ गया. दोबारा 27 जून को जमा किया तो बैंक द्वारा 28 जून 2019 को चेक बाउंस होने की जानकारी दी गई. जिसको लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
पुलिस ने एन आई एक्ट के तहत आरोप पत्र कोर्ट में किया था दाखिल
पुलिस ने 22 अगस्त 2020 को एनआई एक्ट आरोप पत्र के दाखिल किया था. न्यायालय ने 22 जनवरी 2021 को शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ सम्मन और 25 फरवरी 2021 को जमानतीय वारंट जारी किया था. परंतु अभियुक्त की उपस्थित नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया. तब अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जमानत 21 जनवरी 2022 को कराया था. अब भोजपुरी कलाकार शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के बंध पत्र को निरस्त करते हुए गैर जमानती अधिपत्र जारी करने का आदेश कोर्ट ने दिया है.
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Tags: Hindi news, Local18
FIRST PUBLISHED : July 23, 2023, 18:24 IST
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