पाकुड़। अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित की अध्यक्षता में जिला खनन पदाधिकारी की उपस्थिति में ज़िला खानन कार्यालय पाकुड़ के सभागार कक्ष में खनन से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने विस्फोटक का श्रोत एवं उपयोग की सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। एवं साथ ही साथ विफ़ोटक उपलब्ध कराने वाले एजेंसी को विस्फोटक मूवमेंट की जानकारी उपायुक्त पाकुड़ एवं अनुमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। विभागीय निर्देश के अनुपालन में खनन पट्टों का भूतत्व निदेशालय से एम्पैलर्ड एजेंसी से प्रशाखीय मापी कराने का निर्देश दिया गया, खनन पटों में खनन कर्यों ने माईन्स एक्ट 1952 के नियम अधिनियम, विनियमों एवं प्रावधान पर परिचर्चा की गई।
खनन पट्टों का सीमास्तम्भ, बेरिकेटिंग एवं साईनबोर्ड संधारित कराने एवं उत्पादन / प्रेषण पंजी का संधारण, पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं सी०टी०ओ० में वर्णित शक्तों का अनुपालन करना एवं पट्टा क्षेत्र में प्रदूषण के दुष्प्रभाव को रोकथाम से संबंधित विषय पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा अनुमोदित खनन योजना / खनन स्कीम के अनुरूप खनन कार्य करने का निर्देश दिया गया। एनजीटी सुनवाई का अनुपालन करने एवं ट्रैक्टर में ओभरलोडिंग को रोकने को लेकर सख्त निर्देश दिया गया। अंकेक्षण का जांच पर भी चर्चाएं की गई।