पाकुड़ । उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण के भुगतान से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गई।
उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया है जिसका बटनामा नहीं हुआ है उसका बटनामा बनना, एक व्यक्ति का जमीन अधिग्रहण हुआ है तो अन्य बंशज से अनापति प्रमाण पत्र लेना, यदि अनापति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो लिखित में आवेदन प्राप्त करना है। यदि कोई व्यक्ति बाहर रहता है तो रजिस्ट्री या पोस्ट से नोटिस भेजना है। एवार्ड के घोषणा के समय जिसका नाम, एवार्ड में है मुआवजा का भुगतान उसी को किया जाय। अधिसूचना के बाद यदि कोई व्यक्ति जमीन की बिक्री कर दिया है तो विक्रेता को मुआवजा राशि नहीं दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति मोटेशन नहीं कराया है तो उसका कोई आधार नहीं है कि मुआवजा राशि प्राप्त कर सके। जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अभिलेख खोलकर विवादित मामला को निष्पादन किया जाय।
बैठक में अपर समाहर्ता मंजू रानी स्वांसी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी संतोष कुमार गर्ग, अंचलाधिकारी, पाकड़ आलोक वरण केसरी एंव अंचलाधिकारी, महेशपुर रितेश कुमार जयसवाल उपस्थित थे।