Sunday, September 8, 2024
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17 व 18 जनवरी को जिले के शस्त्रों का होगा थानावार भौतिक सत्यापन

सत्यापन नहीं करने वालों का होगा अनुज्ञप्ति रद्द

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पाकुड़। जिले के शस्त्र लाइसेंस धारियों का थानावार भौतिक सत्यापन दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। शास्त्रों का सत्यापन आगामी 17 व 18 जनवरी को संबंधित प्रखंड के थाना मुख्यालय में किया जाएगा।

पाकुड़ नगर थाना में शास्त्रों के सत्यापन के लिए अंचल अधिकारी भगीरथ महतो को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा पाकुड़ मुफ्फसिल थाना में कार्यपालक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार, मालपहाड़ी ओपी पाकुड़ में परिक्ष्यामान उप समाहर्ता प्रधान हांसदा, हिरणपुर थाना में अंचल अधिकारी दिलीप टुडू, लिट्टीपाड़ा थाना में प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमान मरांडी, अमड़ापाड़ा थाना में प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार दिवेश द्विवेदी, महेशपुर के लिए अंचल अधिकारी संजय कुमार सिन्हा, पाकुड़िया के लिए अंचल अधिकारी साइमन मरांडी को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।

वहीं शस्त्र लाइसेंस धारियों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित तिथी को शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध शस्त्र नियमावली के तहत शस्त्र को थाना में जमा कराने, अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भौतिक सत्यापन किए गए शस्त्रों का प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे। वहीं वैसे शस्त्रधारी जिनके द्वारा शस्त्रों का नवीकरण नहीं कराया गया है। वैसे शस्त्रधारी को चालान जमा करते हुए अनुमंडल कार्यालय में संधारित पंजी में दर्ज कराने हेतु निर्देशित करेंगे।

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